ट्रक से टक्कर मारकर मृत्यु कर देने वाले अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा 2 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 11,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया

 

न्यूज़ वाणी

ब्यूरो संजीव शर्मा

 

न्यूज़ वाणी इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते ट्रक से टक्कर मारकर मृत्यु कर देने वाले अभियुक्त को न्यायालय इटावा द्वारा 2 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 11,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया ।
जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना बकेवर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते ट्रक से टक्कर मारकर मृत्यु कर देने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 2 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 11000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया ।वादी संजय श्रीवास्तव पुत्र प्रभास श्रीवास्तव निवासी कर्वा बुजरी थाना बकेवर जनपद इटावा द्वारा थाना बकेवर पर चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही से ट्रक चलाकर नूतन उर्फ निखिल, अभिषेक पुत्र सुभाष तिवारी निवासी ग्राम सराय मिले थाना बकेवर जनपद इटावा की ट्रक से टक्कर मारकर मृत्यु कर देने के सम्बन्ध में लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया । सूचना पर तत्काल थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 307/01 धारा 279/338/304ए भादवि पंजीकृत किया गया ।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 जे0एस0 चौहान द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर ट्रक चालक सहदेव सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा संजय कुमार के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बकेवर पुलिस टीम, पैरोकार का0 राहुल कुमार एवं मानीटरिंग सैल व अभियोजन अधिकारी संजय सिंह द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 20.12.2023 को अन्तर्गत धारा 279/304ए भादवि मा0 न्याया0 CJM 1V इटावा द्वारा 2 वर्ष 06 माह के कारावास की सजा व 11000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया सजायाफ्ता अपराधी का नाम 1. चालक सहदेव सिंह पुत्र महावाज सिंह निवासी पारा भत्ता थाना ऊसराहार जनपद इटावा ।

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