न्यूज़ वाणी
ब्यूरो संजीव शर्मा
न्यूज़ वाणी बकेवर / इटावा अधिशाषी अभियंता खण्ड द्वितीय एसके मिश्रा ने माधव संदेश टीम से बातचीत करते हुये कहा कि योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ता को ब्याज में 80 प्रतिशत,वाणिज्यिक को 60 प्रतिशत,निजी संस्थान को 30 प्रतिशत,नलकूप को 80 प्रतिशत और उद्योग को 30 प्रतिशत छूट दी जा रही है। पहली बार विद्युत चोरी के प्रकरणों में भी निर्धारण का 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। वही मिश्रा ने आगे कहा कि योजना का अंतिम चरण 31 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इसके बाद विभाग के पास बकाए की वसूली के लिए विच्छेदन और धारा5 के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रहेगा।
सभी बड़ें बकायदारों को पता है कि उनकी RC लेकर अमीन वसूली के लिए कई बार संपर्क कर चुका है I वह ब्याज की छूट का लाभ लेते हुए अपना बिल जमा करा कर बड़े अमाउंट की आरसी वापस करा सकते हैं। या फिर आसान किस्तों में बिजली बिल जमा करा सकते हैं।
इस दौरान एसडीओ बकेवर भूप सिंह,जेई वीरेन्द्र कुमार,बाबू प्रवीण कुमार सहित विद्युत विभाग के कर्मचारी उपस्थित रहे।