पीड़ित नेे जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार

फतेहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के प्रमोद कुमार, विनोद कुमार पुत्र स्वर्गीय कमला प्रसाद ने जिलाधिकारी के नाम शिकायती पत्र दिया और मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि उनकी भूमि गाटा संख्या 195 रकबा 0.8030 हेक्टेयर अर्थात चार बीघा 19 विश्वा 02 कसी भूमि स्थित अबुल कासिमपुर परगना तहसील फतेहपुर के संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है। उक्त भूमि को स्वामी चंदिका दास चेला राम शरणदास निवासी अयोध्या कुटी ने अपने जीवन काल में 23 नवंबर 1966 को भूमि गाटा संख्या 195 का बैनामा पार्वती देवी पत्नी शिवदत्त शुक्ल निवासी पीरनपुर के हक में किया था। जिसका नामांतरण आदेश खतौनी फसली सन 1376 लगायत 1378 फसली की खाता संख्या चार पर अंकित है। जो प्रार्थी की आजी रही है। उनके मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि वरासतन प्रार्थी के पिता कमल प्रसाद पुत्र शिवदत्त शुक्ल के नाम अंकित हुई एवं कमला प्रसाद शुक्ला की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि प्रार्थी गणों के नाम वरासतन अंकित हुई। जिस पर प्रार्थी गणों का कब्जा दखल व स्वामित्व है। उक्त भूमि के सह खातेदार विनोद कुमार द्वारा अपने अंश 1/3 भाग में केसीसी द्वारा 11 जून 2015 को ऋण लिया गया जो खतौनी में अंकित है। पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाया की कुछ लोग उक्त संपत्ति पर बेवजह शिकायत कर रहे हैं। पीड़ित व्यक्ति ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए और राजस्व टीम गठित कर पुलिस बल के साथ उपरोक्त जमीन में नाप करा दी जाए और भूमि सुरक्षित की जावे ताकि फिर दोबारा कोई इस भूमि की शिकायत ना कर सके।

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