अवैध शस्त्र रखने के मामले में विधायक अब्बास अंसारी की ओर से दाखिल की गई पुनरीक्षण याचिका विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए लखनऊ ने खारिज कर दी। अभियुक्त ने पुनरीक्षण याचिका दाखिल करते हुए बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के समय वह एमपी/एमएलए नहीं था, इसलिए कारण उसका मुकदमा न्यायालय में नहीं चलाया जाना चाहिए। न्यायालय ने अभियोजन सहित दोनों पक्षों को सुनने के बाद उच्चतम न्यायालय की नजीर का जिक्र करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
पक्ष की तरफ से दी गई दलील
अभियोजन पक्ष के अनुसार महानगर थानाध्यक्ष ने 12 अक्टूबर 2019 को मुकदमा दर्ज कर बताया कि अभियुक्त ने अपने शस्त्र आवेदन पत्र पर आवास का स्थान लखनऊ के थाना महानगर स्थित पेपर मिल कंपाउंड लिखाया तथा मूल आवास जिला गाजीपुर में बताया। इसके बाद दिल्ली में शस्त्र आवेदन पत्र पर गलत तथ्य पेश करते हुए अपना मूल पता गाजीपुर न बता कर लखनऊ बता दिया।
अभियुक्त द्वारा स्वयं को राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज बताते हुए अवैध रूप से आठ असलहे, भारी मात्रा में कारतूस वा कलपुर्जे खरीदे गए। इसके अतिरिक्त आयुध नियम के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त को अपना पता परिवर्तन की सूचना दिल्ली लाइसेंसिंग इकाई तथा जिला मजिस्ट्रेट को देनी चाहिए थी, जो नहीं दी गई।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अब्बास ने आरोप से अवमुक्त करने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया था जिसे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 20 जुलाई 2023 को निरस्त कर दिया गया था।