गैंगस्टर के आरोपी को दो साल तीन महीने की सजा सात हजार रुपए का हुआ जुर्माना

  न्यूज़ वाणी ब्यूरो मुन्ना बक्श 

बांदा। जनपद के थाना तिंदवारी में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में दोषसिद्धि बता दे की थाना तिंदवारी पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट अभियोग के संबन्ध में अभियुक्त अंसार उर्फ कल्लू पुत्र मुस्तफा निवासी हरदौली थाना बबेरू जनपद बांदा के विरुद्ध मु0अ0सं0 142/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप आज मा0 न्यायालय एडीजे वी गैंगस्टर कोर्ट द्वारा अभियुक्त अंसार उर्फ कल्लू पुत्र मुस्तफा निवासी हरदौली थाना बबेरू जनपद बांदा को 0 2 वर्ष 03 माह के कठोर कारावास एवं 07 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । तिंदवारी थाना में मुकदमा अपराध संख्या 142/ 18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का दर्ज कर विवेचक उपनिरीक्षक दिनेश सिंह द्वारा संपादित की गई थी। जिस पर न्यायालय प्रभावी पैरवी पैरोंकर रमेश चंद्र कोर्ट मोहर्रर महिला कांस्टेबल शांति देवी व लोक अभियोजक एडीजीसी सौरभ सिंह के द्वारा कड़ी मेहनत करने के बाद आरोपियों को सजा दिलाया। यह फैसला अपर सन्न न्यायालय पंचम विशेष न्यायाधीश गुणेंद् प्रकाश ने यह फैसला सुनाया है।

 

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