फतेहपुर। किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए बीस साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 10 हजार का अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए है। विशेष लोक अभियोजक देवेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की 29 मार्च 2019 को खेत गई थी। खेत में पहले से मौजूद रिश्तेदार सौखी लाल ने किशोरी से दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर आरोपी भाग गया। पीड़िता ने घर आकर पिता को आप बीती बताई। पिता ने थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। विशेष न्यायालय पाक्सो अनन्य न्यायाधीश मोहम्मद अहमद खान की कोर्ट में गुरुवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। मामले में अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश हुए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षो की दलीले सुनने के बाद आरोपी सौखी लाल पर दोष सिद्ध करते हुए 20 साल कारावास की सजा और 10 हजार रुपया जुर्माना अदा करने के आदेश दिए है। कोर्ट ने जुर्माना की रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए है।