किसान की गोली मारकर हत्या करने के दोषी को उम्र कैद

-2014 में होली के दिन पुरानी रंजिश में की थी हत्या

फतेहपुर। गोली मारकर किसान की हत्या करने के दोषी को अपर जिला जज अखिलेश कुमार पांडेय की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 15 हजार रुपया अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कल्पना पांडेय ने बताया कि खागा कोतवाली क्षेत्र के बुदवन गांव निवासी हरिश्चंद्र 16 मार्च 2014 की शाम गांव में होली जलाने के स्थान पर आस पास के लोगो से बात चीत कर रहे थे। तभी रिश्ते में चाचा लगने वाले भुक्खा सिंह ने पुरानी रंजिश में तमंचे से हरिश्चन्द्र को गोली मार दी। गोली लगने से हरिश्चन्द्र की मौके पर मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर हरिश्चन्द्र का बेटा कमलेश घटना स्थल की ओर दौड़ा तो आरोपी तमंचा लेकर भाग रहा था। मामले में पुलिस ने कमलेश की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अपर जिला जज अखिलेश कुमार पांडेय की कोर्ट में मंगलवार को मामले की अंतिम सुनवाई हुई। मामले में 12 गवाह पेश हुए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षो के दलीले सुनने के बाद आरोपी भुक्खा सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15 हजार का अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए।

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