जिला कारागार में बने पाठशाला का किया गया निरीक्षण

फतेहपुर। अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजय सिंह-प्रथम ने बताया जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुपालन में जिला कारागार, में निरूद्व बंदियों के अधिकारो एवं उनके समस्या से सम्बन्धित निपटान हेतु जिला कारागार, का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में अजय सिंह-प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व मो0 अकरम खान, जेल अधीक्षक, सुरेश चन्द्र जेलर व कृपाल सिंह, डिप्टी जेलर, अभय कुमार गौतम, डिप्टी जेलर, माया डिप्टी जेलर, अमित तिवारी चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, शिवसौरभ मिश्रा डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, अशोक कुमार मिश्रा, असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, घनश्याम सिंह, लिपिक, वर्षा गुप्ता, लिपिक व जेल पी.एल.वी. आदि उपस्थित रहे। आज गुरूवार को अजय सिंह प्रथम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला कारागार में निरीक्षण के दौरान सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के तहत जिला कारागार, में बंदियों को साक्षर किया जा रहा है ताकि कोई भी बन्दी अशिक्षित न रहे। इसी क्रम में जिला कारागार, में बने पाठशाला का निरीक्षण किया गया। जिसमें प्रातः के भोजन हेतु रोटी-चावल, अरहर की दाल व आलू बैगन की सब्जी बनी पायी गयी। जिसमें लगभग 35 बन्दी कार्य करते हुये पाये गये। पाठशाला में सफाई व्यवस्था दुरुस्त पाया गया एवं भोजन गुणवत्ता पूर्ण पाया गया। इसके अतिरिक्त पुरुष एवं महिला बन्दियो के बैरको के निरीक्षण कर उनके विधिक अधिकारो के विषय पर जागरूक करते हुए बताया गया कि प्रत्येक बंदी को कानून में विभिन्न प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त है जैसे किसी बंदी के पास अधिवक्ता नहीं होता है तो जेल अधीक्षक के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा को निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दे सकते है। वर्तमान समय में लीगल एड डिफेन्स काउिन्सल सिस्टम के माध्यम से निःशुल्क पैरवी कराई जा रही है। प्रत्येक बंदी को अपने घर वालों से मुलाकात करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, फोन पर अपने परिजनांें से बात करने का अधिकार, इलाज करायें जाने के अधिकारो से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गयी।

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