उन्नाव दुष्कर्म कांड में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर षड्यंत्र का आरोपित
उन्नाव। दुष्कर्म कांड में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआइ ने विधायक सेंगर को पीडि़त किशोरी के पिता के पास से फर्जी तरीके से तमंचे की बरामदगी के मामले में षड्यंत्र का आरोपित बनाया है। सीबीआइ रविवार सुबह विधायक सेंगर को दो दिनों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और उनका सामना माखी थाने के तत्कालीन एसओ अशोक सिंह भदौरिया व दारोगा कामता प्रसाद सिंह से सामना भी कराएगी।सूत्रों के मुताबिक सीबीआइ के हाथ फर्जी तरीके से तमंचे की बरामदगी दिखाए जाने के कई पुख्ता साक्ष्य लगे हैं। पीडि़त किशोरी के पिता की हत्या के केस में भी अब विधायक पर शिकंजा कस सकता है। इसके साथ ही सीबीआइ ने दुष्कर्म मामले की जांच भी तेज कर दी है। आरोपित विधायक सेंगर को सीबीआइ की प्रभारी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीता सिंह ने शनिवार को दो दिन के लिए सीबीआइ को पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है। षड्यंत्र के आरोपित विधायक की पुलिस कस्टडी रिमांड की अवधि रविवारआज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। मामले के विवेचक अनिल कुमार की ओर से कोर्ट में पुलिस रिमांड अर्जी प्रस्तुत कर कहा गया कि प्रकरण की सीबीआइ जांच का आदेश होने के बाद चार अप्रैल को सीबीआइ ने केस दर्ज किया था।विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलित कर आरोपित कुलदीप सिंह सेंगर को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। कहा गया है कि अभियुक्त कुलदीप सिंह सेंगर का सामना पुलिस रिमांड पर लिए गए तत्कालीन एसओ माखी व दारोगा से कराना आवश्यक है जिससे सही तथ्यों का रहस्योद्घाटन हो सकेगा। सभी आरोपितों की अपराध में संलिप्तता व भूमिका भी स्पष्ट हो सकेगी।माखी थाने के तत्कालीन एसओ ने सीबीआइ पूछताछ में कई अहम राज उगले हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपित विधायक सेंगर की सीधे एसओ से फोन पर बात भी हुई थी। अब तक की सीबीआइ जांच में विधायक के प्रभाव में ही पुलिस के खेल करने की बात सामने आ चुकी है। मोबाइल कॉल डिटेल से भी अहम सुराग हाथ लगे हैं। सीबीआइ विधायक व तत्कालीन एसओ व दारोगा का सामना कराकर पूरी घटना की कडिय़ों को भी सिलसिलेवार जोड़ेगी। अर्जी में यह भी कहा गया है कि मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर भी आरोपित विधायक सेंगर से गहन पूछताछ आवश्यक है ताकि किशोरी के पिता के खिलाफ माखी थाने में दर्ज मुकदमे का पूरा घटनाक्रम भी सामने आ सके।