लखनऊ, अब तंबाकू उत्पाद नियमों का पालन करने पर ही बेच सकेंगे। एक जनवरी से वही दुकानदार सिगरेट तंबाकू बेच पाएंगे, जिनके पास नगर निगम की तरफ से जारी लाइसेंस होगा। नगर निगम के जोनल कार्यालयों में दो-तीन दिन में लाइसेंस बनने लगेगा। मंगलवार को महापौर संयुक्ता भाटिया और नगर आयुक्त डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने जोन पांच कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले नौ दुकानदारों को लाइसेंस बांटकर इसका शुभारंभ किया।
नगर निगम के पर्यावरण अभियंता पंकज भूषण ने बताया कि अब नगर निगम के सभी जोनल कार्यालयों से यह लाइसेंस वितरित किया जाएगा। खुली सिगरेट बेचना प्रतिबंधित होगा। शैक्षिक संस्थाओं से सौ गज की दूरी पर ही तंबाकू उत्पाद बेचने की दुकान होगी। इसके अलावा तंबाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम के सभी बिंदुओं का पालन करना होगा।
इन्हें मिला लाइसेंस
राज कुमार, सचिन रस्तोगी, जीतू सोनकर, साहिल श्रीवास्तव, मन्नो रावत, दिनेश कुमार गुप्ता, चंद्र प्रकाश, मुन्नी देवी, नीतिश कश्यप।
तंबाकू उत्पाद बेचने की योग्यता
- आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष व उससे अधिक होनी चाहिए
- दुकानदार के नाम का आधार कार्ड होना चाहिए। लखनऊ से बाहर का आधार कार्ड होने पर पार्षद से सत्यापन कराना होगा।
- तंबाकू उत्पाद की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान से सौ गज की परिधि में नहीं होनी चाहिए
- आवेदन करने वालों की स्थायी दुकान हो या फिर नगर निगम सीमा के अंदर स्ट्रीट वेंडिंग नीति के तहत अस्थायी दुकान हो
पंजीकरण शुल्क
- तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदार का पंजीकरण एक वर्ष के लिए होगा और नवीनीकरण होगा
- स्ट्रीट वेंडिंग नीति के तहत अस्थायी दुकानों का वार्षिक पंजीकरण दो सौ रुपये होगा
- स्थायी दुकानों का वार्षिक पंजीकरण एक हजार रुपये होगा
- थोक स्थायी दुकानों का पंजीकरण पांच हजार रुपये होगा
- नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता पांच हजार रुपये, ïफुटकर स्थायी दुकानों का दो सौ रुपये, फुटपाथ पर गुमटी और अस्थायी दुकानों का सौ रुपये
- तंबाकू उत्पाद के नियमों का उल्लंघन करने पर दो हजार जुर्माना व सामग्री जब्त होगी। दूसरी बार में पांच हजार का जुर्माना, सामग्री जब्त और तीसरी बार में पांच हजार जुर्माना, सामग्री जब्त और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह अनुपालन करना होगा
- तंबाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम के दुकान पर कोटपा की धारा पांच के तहत साइनेज लगाना होगा।
- दुकानों पर खुली सिगरेट प्रतिबंधित रहेगी।
- नाबालिग को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाएगा।