फतेहपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त संदेहास्पद डाटा का प्रत्यावेदन उपलब्ध कराए जाने के लिए लॉगिन पर प्राप्त हुआ है। सात जनवरी तक प्रत्येक दशा में सुगमता साक्ष्यों सहित उत्तर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना सप्तम संशोधन नियमावली 2018 में प्रावधान है कि किसी भी विश्वविद्यालय या प्रशिक्षण संस्थान में प्रबंधकीय कोटा सीट, स्पॉट प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा दावा किये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमान्य नहीं होगी। इसी प्रकार छात्रवृत्ति नियमावली 2012 के चतुर्थ संशोधन 2016 में यह प्रावधान है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई डेटा/विवरण त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी तथा निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थाओं में संचालित ऐसे मानता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश कक्षा 12 अर्थात इंटरमीडिएट में प्राप्त अंकों के आधार पर होता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की कक्षा 12 अर्थात इंटरमीडिएट में न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले छात्र ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आर्ह होंगे। यह नियम सामान्य वर्ग में भी लागू है। अर्थात कक्षा 12 के अंकों के आधार पर प्रवेश प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में 60 प्रतिशत से कम अंक वाले सामान्य एवं अनुसूचित जाति के छात्र एवं शुल्क हेतु पात्र नहीं होंगे। शिक्षण संस्थान के छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के संदेहास्पद डेटा के संबंध में संबंधित छात्र का प्रत्यावेदन सहित प्राप्त करके अपनी संस्तुति सहित विलंबता 7 जनवरी 2020 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।