बैंक धोखाधड़ी के मामले में पिक्शन मीडिया की 127 करोड़ की संपत्तियां जब्त

नई दिल्ली,  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2,600 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी में पिक्शन मीडिया समूह से जुड़ी 127 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की हैं।

पीएमएलए के तहत जब्त की गईं संपत्तियां

ईडी ने मंगलवार को एक बयान में बताया कि मामला पिक्शन समूह की पिक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, महुआ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, पिक्शन विजन प्राइवेट लिमिटेड, पर्ल स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, पर्ल विजन प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी कम्युनिकेशन लिमिटेड और इसके निदेशकों पीके तिवारी, आनंद तिवारी, अभिषेक तिवारी और अन्य से जुड़ा है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जब्त संपत्तियों में कंपनियों की नोएडा, कोलकाता व मुंबई में स्थित दो वाणिज्यिक प्लॉट्स और नौ कॉमर्शियल फ्लोर शामिल हैं। इनकी कुल कीमत 127.74 करोड़ रुपये है।

2,600 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में नोएडा, कोलकाता व मुंबई में की कार्रवाई

केंद्रीय एजेंसी के अनुसार, जांच में पाया गया कि पिक्शन समूह की कंपनियों के निदेशकों ने फर्जीवाड़ा करके विभिन्न बैंकों से करीब 2,600 करोड़ रुपये का लोन हासिल कर लिया। इसके बाद आरोपितों ने कंपनियों के खातों से राशि का हस्तांतरण कर दिया और उनका इस्तेमाल मुंबई, चेन्नई, नोएडा और कोलकाता आदि जगहों पर संपत्तियों की खरीद में किया।

ईडी ने कहा, ‘आरोपितों ने धन के स्त्रोत को छुपाने के लिए बैंक लेनदेन का एक मकड़जाल तैयार किया था।’ सीबीआइ ने धोखाधड़ी, ठगी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को नुकसान पहुंचाने के इस मामले में समूह और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ सात मुकदमे दर्ज करते हुए उनमें आरोपपत्र भी दाखिल किया था। इसी आधार पर ईडी ने पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

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