वाराणसी। आपके पास पिस्टल, बंदूक, रिवाल्वर या फिर रायफल का लाइसेंस है और अभी तक आपने यूआइएन नंबर नहीं लिया तो अब भी मौका है। जिलाधिकारी ने ऐसे शस्त्र लाइसेंसधारियों को 31 मई तक का मौका दिया है। इस अवधि में आपने अगर अपने शस्त्र लाइसेंस को ऑनलाइन नहीं कराया तो 30 जून से वैध लाइसेंस अवैध हो जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने बताया कि गृह मंत्रालय द्वारा आयुध नियम, 2016 में संशोधन करते हुए अभिलेखों का इलेक्ट्रॉनिक विधान रूप में अनुरक्षण और अनुज्ञापतियों का समेकन के संबंध में कार्रवाई पूर्ण किए जाने की तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है।
वाराणसी के जिन वैध शस्त्रधारियों के लाइसेंस एनडीएएल पर दर्ज नहीं हो पाए हैं, उन्हें शस्त्र लाइसेंस पर 29 जून 2020 तक एनडीएएल पर दर्ज कर उनको यूआइएन प्रदान किया जाएगा। ऐसे समस्त वैध शस्त्र लाइसेंसियों, जिनके शस्त्र लाइसेंस पर यूआइएन दर्ज नहीं है, वह 31 मई 2020 तक उपस्थित होकर अपने शस्त्र लाइसेंस को एनडीएएल पर दर्ज करा कर यूआइ नंबर अंकित करा लें। ऐसे शस्त्र लाइसेंस जो 29 जून, 2020 तक एनडीएएल एलिस पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाएंगे, वे 30 जून 2020 से अवैध समझे जाएंगे।