डीएम ने पाबंदियों का रोस्टर किया जारी

न्यूज वाणी ब्यूरो
फिरोजाबाद। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब शहर में एक दिन छोड़कर एक दिन प्रातः 7.00 बजे से प्रात 9.00 बजे तक मात्र दो घंटे के लिए ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जाएंगी। लॉक डाउन के दौरान लोगों की मनमानी के कारण जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ रहे हैं। जिला प्रशासन की तमाम पाबंदियों के बाद भी लोग बेवजह घर से निकलना नहीं छोड़ रहे हैं। इसी के चलते जिला अधिकारी ने यह रोस्टर व्यवस्था लागू की है। इसके अनुसार आवश्यक वस्तुओं की दुकानें कल 9 अप्रैल को प्रात दो घंटे के लिए खुलेगी और उसके अगले दिन अर्थात 10 अप्रैल को यह दुकाने पूर्णता बंद रहेगी। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता पर यह रोस्टर लागू नहीं होगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा और इस लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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