सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआई को लिखे पत्र में कहा है, ‘केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों को राज्य के भीतर और राज्यों में आवागमन के लिए जो छूट दी गयी थी, उसी संबंध में एनएचएआई को गृह मंत्रालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए और टोल टैक्स की वसूली 20 अप्रैल, 2020 से की जानी चाहिए।’सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान 25 मार्च से टोल टैक्स की वसूली अस्थाई तौर पर रोक दी थी ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो।
एनएचएआई के पत्र का जवाब देते हुए, मंत्रालय ने कहा कि एनएचएआई ने 11 और 14 अप्रैल की अपनी चिट्ठियों में टोल टैक्स वसूली शुरू करने का कारण बताते हुए कहा था कि गृह मंत्रालय ने व्यावसायिक एवं निजी प्रतिष्ठानों तथा विनिर्माण गतिविधियों सहित कई कार्यों को 20 अप्रैल से अनुमति दे दी है। पत्र में लिखा है कि एनएचएआई ने कहा है कि टोल टैक्स की वसूली से सरकार को राजस्व मिलता है और इससे एनएचएआई को भी धन लाभ होता है।
हालांकि, परिवहन उद्योग से जुड़े ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (एआईएमटीसी) ने सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कहा है कि यह बहुत ही गलत है, सरकार चाहती है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अबाध जारी रहे, और हमारा समुदाय तमाम बाधाओं के बावजूद ऐसा कर रहा है। बता दें कि एआईएमटीसी के तहत करीब 95 लाख ट्रक और परिवहन प्रतिष्ठान आते हैं।