नई दिल्ली- केंद्र सरकार के 20 अप्रैल यानि कल से लागू होने वाले नए दिशानिर्देशों के अनुसार , देश के कई जिलों में वाहनों की आवाजाही, कार्यालय की गतिविधियों और ऑनलाइन सामान आपूर्ति की सशर्त इजाजत होगी। लेकिन ध्यान रखें कि यह छूट आपको सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई और गाइडलाइन में तय शर्तों के साथ मिलेगी, लिहाजा जरा नियम-कायदों को जानकर ही घर से बाहर कदम निकालें।
ड्राइविंग के लिए ये नियम होंगे
चौपहिया वाहन–
इंसान या पशुओं के इलाज के लिए निजी वाहनों को छूट। जरूरी चीजों को खरीद के लिए छूट
कार में ड्राइवर समेत दो लोगों को बैठने की इजाजत। दूसरा व्यक्ति पीछे की सीट पर बैठेगा
बाइक का इस्तेमाल जरूरी चीजें खरीदने के लिए होगा। सिर्फ एक व्यक्ति ही वाहन पर होगा।
कैब सेवाएं उपलब्ध होंगी?
टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं को तीन मई तक अपनी सेवाएं बंद रखनी होगी।
कार या बाइक खराब है तो आप उसकी इसकी मैकेनिक से मरम्मत भी करा सकेंगे।
1.कार्यालय—-
10 फीट की दूरी अनिवार्य होगी कर्मियों के बीच
मास्क अनिवार्य, बैठक में 10 से ज्यादा कर्मी नहीं
लंच के दौरान थोड़े-थोड़े लोग कैंटीन में लंच करेंगे।
शिफ्ट में एक घंटे का अंतर रखना भी जरूरी होगा।
आईटी में 50 फीसदी, बाकी जगह 33% स्टॉफ होगा।
लिफ्ट का दो से चार लोग ही एक बार में प्रयोग करेंगे
पिक एंड ड्रॉप के लिए बड़े वाहनों का इस्तेमाल हो
2. ये घर से ही काम करें
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के माता-पिता में दोनों वर्किंग हैं तो घर से काम की इजाजत दें
65 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
ऑफिस में थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी, हैंड सेनेटाइजर भी पहले की तरह अनिवार्य होगी।
3. ऑनलाइन शॉपिंग शुरू होगी
अमेजन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल आदि सभी सामानों की ऑनलाइन आपूर्ति शुरू करेंगी
ऑनलाइन यूजर्स इलेक्ट्रानिक्स-इलेक्ट्रिक और अन्य सामानों की बुकिंग करा सकेंगे।
किराना, फल-सब्जी,पोल्ट्री-मीट, मछली-चारा की दुकानें खुलेंगी पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी
4. इमारतों के निर्माण की इजाजत
चिकित्सा, आईटी उपकरण, जूट उद्योग में सीमित कर्मचारी के साथ खुलेंगे
रियल एस्टेट, औद्योगिक निर्माण संयंत्र खुलेंगे, बाहर से मजदूर नहीं ला पाएंगे
शहरी क्षेत्र से बाहर सड़क, सिंचाई, अक्षय ऊर्जा और औद्योगिक प्रोजेक्ट शुरु होंगे
5. कृषि कार्य होंगे
कटाई-बुआई या कृषि से जुड़े अन्य कार्य, फूड प्रोसेसिंग, ईंट भट्ठे भी खुलेंगे
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कृषि उत्पादों की पैकेजिंग, मार्केटिंग, भंडारण छूट
6. मरम्मत और सेवाओं को राहत
इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कोरियर, आईटी मैकेनिक को छूट
डीटीएच और केबल सेवा से जुड़े कर्मचारी भी मरम्मत-आपूर्ति का काम कर पाएंगे
7. सामानों की आवाजाही
सोमवार से सभी तरह के सामानों की आवाजाही हो सकेगी। रेलवे और विमान से आपूर्ति संभव
परिवहन के ऐसे सभी वाहनों में दो ड्राइवरों और एक हेल्पर को ही जाने की अनुमति मिलेगी।
बंदरगाहों से देश के अंदर और बाहर रसोई गैस, खाद्य सामग्री और चिकित्सा आपूर्ति हो सकेगी
8. आवश्यक सेवाएं पहले की तरह
बैंक, एटीएम, डाकघर, पेट्रोल-डीजल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी-पीएनजी की आपूर्ति जारी रहेगी।
अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दवाखाने, जनऔषधि केंद्र, लैब, चिकित्सा उपकरण केंद्र खुलेंगे।
चिकित्साकर्मियों, वैज्ञानिकों, मरीजों को ले जाने वालों वाहन राज्य के अंदर-बाहर आ जा सकेंगे