मुंबई। दलित शब्द के प्रयोग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा ‘केंद्र सरकार मीडिया द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ‘दलित’ शब्द पर रोक लगाने के मामले पर विचार करे। दरअसल दलित शब्द के प्रयोग करने के मामले में ललितजी मेशाराम की ओर से याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद कोर्ट की नागपुर बेंच ने इस मामले में निर्देश जारी किए थे। याचिकाकर्ता के वकील एसआर नारनावारे ने कोर्ट को बताया कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पहले ही केंद्र सरकार को दलित शब्द का प्रयोग करने के मामले में सलाह दे चुका है, मंत्रालय का कहना है कि इस शब्द पर रोक लगाई जाए।
इस मामले में मार्च में भी सर्कुलर जारी किया गया था। सर्कुलर में राज्यों को अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों के लिए दलित शब्द के प्रयोग पर रोक लगाने की बात कही गई थी। जिसके बाद अतिरिक्त सरकारी वकील ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि राज्य सरकारें इस मामले में जल्द फैसला लेंगी।