जीएसटी में 1000 का रिफंड तुरंत होगा

लखनऊ। गुड्स सर्विस टैक्स (जीएसटी) में रिफंड की प्रक्रिया तय कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम में 1000 से कम का रिफंड अब तुरंत किया जाएगा। आयुक्त वाणिज्य कर मुख्यालय ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भेज दिया है।
आयुक्त वाणिज्य कर मुख्यालय ने कहा है कि रिफंड संबंधी प्रार्थना पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा। सभी जोनल अपर आयुक्त अपने अधीनस्थ सभी कर निर्धारण अधिकारियों से पोर्टल पर व्यापारियों द्वारा रिफंड के लिए ऑनलाइन दिए गए प्रार्थना पत्रों का परीक्षण करते हुए प्राथमिकता पर निपटाएंगे। इसकी दैनिक समीक्षा भी जाएगी। इस संबंध में किसी भी तरह की समस्या आने पर व्यापारियों व एक्सप्रोर्टर से मिलकर उसका समाधान किया जाएगा।आयुक्त वाणिज्य कर मुख्यालय द्वारा कहा गया है कि समीक्षा बैठक के दौरान पता चला है कि रिफंड संबंधी प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में समय से सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं। इसलिए इसे प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाएगा। जीएसटी में रिफंड को प्राथमिता पर निस्तरित करने के लिए सभी जोन एक्सपोर्टर व्यापारियों के साथ अनिवार्य रूप से बैठक करें। इसमें एक्सपोर्टर द्वारा पोर्टल पर रिफंड संबंधी किए गए आवेदन पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही रिफंड संबंधी रुके मामलों में यह पता लगाया जाएगा कि इसमें क्या बाधा आ रही है। कमियां होने पर एक्सपोर्टर व व्यापारियों से संपर्क किया जाएगा।

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