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दिल्ली में लेट आने वालों पर सख्ती: बायोमेट्रिक सिस्टम से हर मिनट की होगी निगरानी, ऑफिसों में नया नियम लागू

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा हाल ही में जीएसटी कार्यालय के किए गए औचक निरीक्षण के बाद राज्य सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है. दिल्ली सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को दफ्तर आने और जाने के लिए बायोमेट्रिक मशीन से अपनी हाजिरी लगानी होगी. इसके साथ ही, प्रदूषण को लेकर लागू किए गए ग्रेप के नियम खत्म होने के बाद दफ्तरों के समय में किया गया बदलाव भी वापस ले लिया गया है.

दफ्तर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक काम करेंगे: दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए नए आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि अब ग्रेप की पाबंदियां समाप्त हो चुकी हैं, इसलिए सभी सरकारी कार्यालय अपने पुराने और सामान्य समय पर ही खुलेंगे. अब से नगर निगम के दफ्तर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक काम करेंगे. वहीं, दिल्ली सरकार के कार्यालयों का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित कर दिया गया है.
हर विभाग में लगेगी  बायोमेट्रिक मशीन: इस नए फैसले के तहत अब हर विभाग में बायोमेट्रिक मशीन लगाना जरूरी कर दिया गया है. जहां ये मशीनें पहले से मौजूद हैं, उन्हें तुरंत ठीक कराकर चालू हालत में लाने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि यह नियम केवल छोटे कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी को भी इसका पालन करना होगा. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष और अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारियों को भी अनिवार्य रूप से मशीन में ही अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी. हर कर्मचारी का नाम और पूरा रिकॉर्ड सिस्टम में ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा.

सीएम और मुख्य सचिव तक पहुंचेगी रिपोर्ट: हाजिरी को लेकर सरकार का यह रुख बेहद सख्त है. नए नियम के अनुसार, विभाग के बड़े अधिकारी रोजाना अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की हाजिरी की निगरानी करेंगे. इतना ही नहीं, काम में पारदर्शिता लाने के लिए हर दिन दोपहर 12 बजे तक सभी बड़े अधिकारियों की उपस्थिति की रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजनी होगी. इसके अलावा, हर महीने की एक विस्तृत रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को भी सौंपी जाएगी, जिसमें इस बात का पूरा ब्यौरा होगा कि कौन सा अधिकारी किस दिन कितने बजे दफ्तर पहुंचा था.

लापरवाही बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई: सरकार का यह कदम सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और समयबद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है. लंबे समय से प्रशासन को यह शिकायतें मिल रही थीं कि कई कर्मचारी दफ्तर देर से पहुंचते हैं या बिना किसी पूर्व सूचना के जल्दी घर चले जाते हैं. अब बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होने से हर किसी के आने-जाने के समय पर पैनी नजर रखी जा सकेगी. आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि देर से दफ्तर आने, समय से पहले जाने या हाजिरी न लगाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

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