उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक महिला की हत्या के मामले में पूर्व प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। एफटीसी कोर्ट संख्या द्वितीय के जज अजय सिंह प्रथम की अदालत ने दोषी विनोद पाल पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
यह घटना 14 मार्च 2021 की शाम को जिले के थरियांव थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। मृतिका महिला अपनी बेटी के साथ मायके में रह रही थी। आरोपी विनोद पाल घर पहुंचा और महिला को जबरन घसीटकर कमरे में ले गया।
कमरे में उसने महिला को जबरन शराब पिलाई। जब महिला ने इसका विरोध किया, तो विनोद पाल ने डंडे से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। मृतिका की भाभी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी ननद अपनी बेटी के जन्म के बाद से पिछले 10 माह से मायके में रह रही थी। जब विनोद पाल उनकी ननद को जबरन घसीटकर कमरे में ले गया, तो वह उसका पीछा करते हुए कमरे में पहुंचीं।
वहां उन्होंने अपनी ननद को खून से लथपथ पाया। गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए सात गवाहों के बयानों के आधार पर विनोद पाल को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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