बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप 09 अलग-अलग मामलों में 13 अभियुक्तों को कारावास व जुर्माने से कराया गया दण्डित जिनका विवरण निम्न है- अभियोग-
1 थाना बदौसा में पंजीकृत अभियोग 75/17 धारा 323/504 भादवि के अभियुक्तगण 1. मुन्ना पुत्र शिवकुमार 2. चुन्नी पत्नी मुन्ना निवासीगण शाहपुर जानी थाना बदौसा जनपद बांदा को कुल 2000 रूपए के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2 थाना फतेहगंज में पंजीकृत अभियोग-39/09 धारा 30 ए एक्ट के अभियुक्त जानकीशरण पुत्र वंशधारी निवासी भीटा थाना बरौथा जनपद सतना (म0प्र0) को 05 दिन के कारावास व 1500 रूपए के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3 थाना तिन्दवारी में पंजीकृत अभियोग-157/18 धारा 279/337/338 भादवि के अभियुक्त राजू पुत्र फूल निवासी सरकी थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर को 2500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
4 थाना तिन्दवारी में पंजीकृत अभियोग-232/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अभियुक्त राजू पुत्र राम निवासी पिपरगवां थाना तिन्दवारी जनपद बांदा को 5000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
5 थाना तिन्दवारी में पंजीकृत अभियोग-103/23 धारा 279/337/338 के अभियुक्त धल्ली पुत्र फुल्ला निवासी तपनी बहुआ थाना ललौली जनपद फतेहपुर को 2500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
6 थाना बबेरु में पंजीकृत अभियोग-208/08 धारा 379 भादवि के अभियुक्त कमलेश पुत्र रामनरायन निवासी भदेहदू थाना बबेरु जनपद बांदा को 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
7 थाना मरका में पंजीकृत अभियोग(एनसीआर)-45/09 धारा 504/506(1) भादवि के अभियुक्त शिवनन्दन पुत्र सजीवन निवासी मऊ थाना मरका जनपद बांदा को 1000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
8 थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग-335/15 धारा 279/337/338 भादवि के अभियुक्त जयप्रकाश पुत्र विश्राम निवासी शिवरी थाना ललौली जनपद फतेहपुर को 2500 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
9 थाना अतर्रा में पंजीकृत अभियोग-34/19 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्तगण 1 ललितकिशोर 2 रामसूरत पुत्रगण महाप्रसाद 3. महाप्रसाद पुत्र रामखेलावन 4 विनय पुत्र महाप्रसाद निवासीगण महुटा थाना अतर्रा जनपद बांदा को कुल 8000 रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
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