आपका अधिकार, हमारा कर्तव्य: नि:शुल्क विधिक सहायता शिविर में महिला सशक्तिकरण पर जोर

 

ब्यूरो मुन्ना बक्श न्यूज़ वाणी बांदा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज पैलानी तहसील सभागार में नि:शुल्क विधिक सहायता एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। “आपका अधिकार, हमारा कर्तव्य” अभियान के तहत आयोजित इस शिविर में महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर जिला जज श्रीपाल सिंह ने की।

उप जिला अधिकारी शशि भूषण मिश्र ने महिला सशक्तिकरण के विषय में विस्तार से बताते हुए कहा कि वर्तमान सरकार महिलाओं की भलाई के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उनके अधिकारों की रक्षा और सशक्तिकरण ही सरकार की प्राथमिकता है।

पैलानी तहसीलदार विकास पांडे ने भी महिलाओं के कानूनी अधिकारों पर चर्चा की और बताया कि महिलाएं किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या अधिकार हनन की स्थिति में कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी, संविदा और निजी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होने पर उन्हें नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

अपर जिला जज श्रीपाल सिंह ने कहा, “महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमें कानूनी सहायता और परामर्श की व्यवस्था करनी होगी। पीड़ित महिलाओं के लिए जिला स्तर पर नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा है, और इसके लिए एक पैनल भी बनाया गया है। अगर कोई महिला कार्यस्थल पर उत्पीड़न का शिकार होती है, तो उसे विधिक सहायता प्रदान की जाएगी।” इस कार्यक्रम में नायब तहसीलदार वेदप्रकाश, अधिवक्ता चंद्रभान सिंह, एडवोकेट शिवबाबू तिवारी सहित सैकड़ों महिलाएं और पुरुष उपस्थित थे। सभी ने महिला अधिकारों की जानकारी प्राप्त की और सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में महिलाओं के साथ-साथ उपस्थित अन्य लोगों को भी उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

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