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दिल्ली जाने से पहले सतर्क! बिना PUC नहीं मिलेगा फ्यूल, जरूर पढ़ लें ये खबर, नहीं तो बढ़ सकती है मुश्किल

नई दिल्लीः दिल्ली में हवा को साफ रखने के लिए सरकार आज से नया नियम लागू कर रही है। जिन गाड़ियों के पास वैलिड PUC सर्टिफिकेट नहीं है, उन्हें अब पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। इसी को लेकर लोगों में अभी काफी कन्फ्यूजन है। किसे छूट मिलेगी, कैसे बनेगा नया PUC और किन कागजों की जरूरत होगी, इन सभी सवालों के जवाब यहां मौजूद है:

दिल्ली में किन गाड़ियों को आज से एंट्री नहीं मिलेगी?
दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों (DL नंबर वाली) को छोड़कर दूसरे राज्यों की (UP, HR, UK, RJ, HP आदि सभी) पेट्रोल या डीजल से चलने वाली सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को आज से दिल्ली में एंट्री मिलेगी, जिनके इंजन BS-6 कैटिगरी के है। ग्रैप-3 लागू रहने तक यह पाबंदी रहेगी।

चेकिंग सिर्फ बॉर्डर पर होगी या दिल्ली के अंदर भी?
दिल्ली के सभी प्रमुख बॉर्डर्स पर तो चेकिंग होगी ही, साथ ही दिल्ली के अंदर भी प्रमुख सड़कों पर चेकिंग टीमें तैनात रहेंगी। ऐसी गाड़ियों को जगह-जगह रोक कर चेक किया जाएगा और BS-6 से कम कैटिगरी वाली गाड़ियों को जब्त किया जाएगा।

क्या दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड सीएनजी से चलने वाली या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एंट्री भी बैन रहेगी?
बैन केवल पेट्रोल-डीजल से चलने वाली उन गाड़ियों पर लागू होगा, जो दिल्ली के बाहर किसी अन्य राज्य में रजिस्टर्ड हैं और जिनके इंजन बीएस-6 से कम कैटिगरी के हैं। क्लीन फ्यूल, यानी इलेक्ट्रिक या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों को नहीं रोका जाएगा।

अगर किसी के पास वैलिड पल्यूशन सर्टिफिकेट है, तब क्या दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड बीएस-4 गाड़ी को एंट्री मिलेगी?
अगर पल्यूशन सर्टिफिकेट वैलिड है, तब भी दूसरे राज्यों की नंबर प्लेट वाली बीएस-6 से कम कैटिगरी की गाड़ी को दिल्ली में एंट्री की परमिशन नहीं होगी।

अगर पल्यूशन सर्टिफिकेट दिल्ली से बाहर का है, तो क्या उसे वैलिड माना जाएगा?
पीयूसी देशभर में मान्य है। अगर आपके पास किसी अन्य राज्य की अथॉरिटी द्वारा जारी वैलिड PUC है, जिसकी वैधता या समय सीमा अभी खत्म नहीं हुई, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको पेट्रोल-डीजल मिलेगा।

अगर किसी की बीएस-4 इंजन वाली यूपी नंबर की गाड़ी पहले से दिल्ली में है, तो क्या उसे चला सकते हैं?
आपकी गाड़ी चाहे पहले से दिल्ली में हों या आप कहीं बाहर से दिल्ली में आ रहे हों, अगर गाड़ी पर दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है और गाड़ी बीएस-6 कैटिगरी की नहीं है, तो एक्शन होगा।

अगर पल्यूशन सर्टिफिकेट की समय सीमा खत्म हो गई है, तो क्या नया बनवा कर पेट्रोल-डीजल मिलेगा?
अगर आपके पास वैलिड पीयूसी नहीं है, तो आप पहले किसी प्रदूषण जांच केंद्र पर जाकर अपनी गाड़ी की जांच करा सकते हैं और नया सर्टिफिकेट जारी होने के बाद पेट्रोल ले सकते हैं। हालांकि, रास्ते में कहीं चेकिंग में पकड़े गए, तो बिना वैध पीयूसी के गाड़ी चलाने पर 10 हजार रुपये का चालान कटेगा।

कंस्ट्रक्शन मटीरियल अगर दिल्ली में ही एक जगह जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो क्या उसे ले जा सकते हैं? गाड़ी कवर्ड हो, क्या तब भी एक्शन होगा?
कंस्ट्रक्शन मटीरियल की ढुलाई पर अगले आदेश तक पूरी तरह रोक है। आप चाहे कहीं बाहर से कंस्ट्रक्शन मटीरियल दिल्ली में ला रहे हों या दिल्ली में ही किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हों, चेकिंग में पकड़े जाने पर गाड़ी जब्त होगी और भारी फाइन भी लगेगा। भले ही गाड़ी पूरी तरह कवर्ड हो।

मेरी गाड़ी HR नंबर की है, जिसका BS-4 इंजन BS-4 कैटिगरी का है। मैं अभी किसी काम से दिल्ली से बाहर गया हुआ हूं। कल जब अपने घर लौटूंगा, तो क्या मुझे दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी?
हां, अगर बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान आपकी गाड़ी को रोक लिया गया, तो आपको दिक्कत हो सकती है और दिल्ली में प्रवेश करने से आपको रोका जा सकता है।

मेरी बीएस-4 इंजन वाली टूरिस्ट टैक्सी है, जिसका नंबर UP का है। मैंने पहले से बुकिंग ले रखी है और आज टूरिस्टों को लेकर दिल्ली से बाहर जाना है। क्या मेरी गाड़ी का चालान कटेगा?
अगर आपकी गाड़ी UP नंबर की है, लेकिन इंजन BS-6 कैटिगरी का नहीं है, तो चेकिंग में पकड़े जाने पर आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है और भारी जुर्माना लग सकता है। चेकिंग केवल दिल्ली की बॉर्डर पर ही नहीं, बल्कि अंदरूनी इलाकों में भी होगी।

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