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ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी सफलता, हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद

इटावा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इटावा पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दिनांक 07 फरवरी 2026 को थाना भरथना से जुड़े कई मामलों में न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को कठोर दंड सुनाया गया, जिसमें हत्या जैसे जघन्य अपराध में चार दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा भी शामिल है। न्यायालय एडीजे-12/विशेष डकैती कोर्ट इटावा ने मु०अ०सं० 297/2023 धारा 147, 148, 149, 302, 34 भादवि से संबंधित दोहरे हत्याकांड में चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन सश्रम कारावास तथा 15,000-15,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। यह मामला 21 अक्टूबर 2023 का है, जब वादिनी रिंकी देवी पत्नी अमित कुमार निवासी ग्राम ढुलबजा थाना भरथना ने तहरीर देकर बताया था कि विपक्षियों ने एकराय होकर अवैध असलहों से उनके पति अमित कुमार और सास रामदूती की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, तथा गवाहों और अन्य साक्ष्यों को सुनियोजित ढंग से पेश करते हुए प्रभावी पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप न्यायालय ने सत्यवीर पुत्र अरविंद कुमार, अरुण उर्फ आशू पुत्र अरविंद, सीमा पत्नी अरविंद निवासीगण उदयपुर थाना ऊसराहार तथा योगेन्द्र कुमार उर्फ सोनू पुत्र महावीर सिंह निवासी ढुलबजा थाना भरथना को दोषी करार दिया।
इसी प्रकरण से जुड़े अवैध असलहा बरामदगी के मामलों में भी न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया। मु०अ०सं० 298/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त योगेन्द्र कुमार उर्फ सोनू के कब्जे से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद होने पर न्यायालय ने उसे 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मु०अ०सं० 301/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त सत्यवीर सिंह के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस बरामद होने पर उसे भी 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसी प्रकार मु०अ०सं० 302/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त अरुण कुमार उर्फ आशु यादव के पास से हत्या में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस बरामद होने पर न्यायालय ने 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। इन सभी मामलों में थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार कांस्टेबल संजय साहू, मॉनिटरिंग सेल तथा एडीजीसी श्रीमती मंजू शाक्य द्वारा गवाहों को समय से न्यायालय में उपस्थित कराते हुए सशक्त और सतत पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों को कठोर दंड दिलाया जा सका। इटावा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और न्यायालय से सजा दिलाने की प्रक्रिया आगे भी इसी तरह निरंतर जारी रहेगी।

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