– 25 अगस्त को पत्रावली बहस के लिए पेश करने के भी निर्देश
– वादी संजय सिंह ने सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल किया था वाद
वादी संजय सिंह।
फतेहपुर। एक ही समय पर दो ट्रस्ट चलाने, सरकारी भूमि में फर्जी खसरा खतौनी बनाकर धोखाधड़ी करते हुए तीन महाविद्यालयों की मान्यता लेने, एक ही भवन में तीन पाठ्यक्रमों फार्मेसी, पैरामेडिकल व आईटीआई की मान्यता लेने व बिना फायर ब्रिगेड की एनओसी के महाविद्यालय संचालित करने सहित बीटीसी भवन में फार्मेसी कालेज की मान्यता धोखाधड़ी से लेने के आरोप में दाखिल मुकदमों की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश अनमोल पाल की अदालत ने अलग-अलग मामलों के आरोपितों जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष निवेदिता सिंह, पूर्व कोआपरेटिव बैंक अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह व योगेश सिंह के खिलाफ नोटिस जारी कर तामीला कराने व एक सप्ताह के अंदर पैरवी तथा 25 अगस्त को पत्रावली बहस के लिए पेश करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि वादी संजय सिंह सेंगर ने जिला पंचायत अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह, पूर्व अध्यक्ष पत्नी निवेदिता सिंह व योगेश सिंह के खिलाफ मुकदमा नंबर 2435/2025 में एक ही समय पर दो ट्रस्ट चलाने, धार्मिक व मुख्यधारा, मुकदमा नंबर 2745/2025 श्रेणी 15 (02) सरकारी भूमि में फर्जी खसरा खतौनी बनाकर तीन महाविद्यालयों की मान्यता लेने में अभय प्रताप सिंह, निवेदिता सिंह, उदय प्रताप सिंह, मुकदमा नंबर 2912/2025 प्रबंध समिति एजीआई ग्रुप बाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान धार्मिक एक ही भवन में तीन पाठ्यक्रमों फार्मेसी, पैरामेडिकल व आईटीआई की मान्यता लेने, बिना फायर ब्रिगेड की एनओसी के महाविद्यालय संचालित करने व मुकदमा नंबर 2914/2025 बीटीसी भवन में फार्मेसी कालेज की मान्यता धोखाधड़ी से लेने का आरोप लगाते हुए वाद दायर किया था। सीजेएम कोर्ट से मुकदमों को खारिज कर दिया गयाथा। जिस पर वादी ने सत्र न्यायाधीश अनमोल पाल की अदालत में वाद दाखिल करते हुए सुनवाई किए जाने की मांग की थी। अदालत ने सुनवाई करते हुए मामलों में आरोपितों को नोटिस जारी करने, तामीला कराने व एक हफ्ते के अंदर पैरवी करने के साथ ही 25 अगस्त को पत्रावली बहस के लिए पेश करने के निर्देश दिए हैं।

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