फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रहने वाले आरोपी को दुष्कर्म के बाद 5 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या के मामले में पंजाब के लुधियाना कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने दोषी पर बतौर जुर्माना 5 लाख रुपये अदा करने का भी फैसला भी सुनाया है। दरअसल, दिसंबर 2023 में आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद शव को बेड के बॉक्स में छुपा दिया था।
चचेरे भाई के पास रहता था आरोपी
एडीजीसी राजेश मेहरा ने जानकारी दी कि फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र के टेसाही बुजुर्ग गांव निवासी सोनू सिंह नाम का युवक का चचेरा भाई अशोक लुधियाना में रहकर गैस रिफिलिंग का काम करता था। वर्ष 2023 में सोनू भी गांव से गया और अशोक के पास रहकर प्राइवेट कंपनी में काम करने लगा। आरोप है कि 28 दिसंबर 2023 को डाबा थाना इलाके के न्यू रामनगर में रहने वाले एक युवक की 5 वर्षीय मासूम बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी बीच सोनू उसे बहला फुसलाकर अपने साथ चचेरे भाई अशोक के घर ले गया।
बेड के बॉक्स से बरामद हुई थी मासूम की लाश
इसके बाद हैवानियत की सारी हदें पर करते हुए दरिंदे ने मासूम बच्ची के साथ रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया। इतना ही नही आरोपी ने गला दबाकर मासूम की हत्या भी कर दी। इसके बाद शव को दीवान बेड के बॉक्स में छिपा कर कमरे में ताला लगाकर मौके से भाग निकला। जब बच्ची काफी देर तक वापस घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की लेकिन कुछ पता न चल सका। इसके बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।
सीसीटीवी से हुआ घटना का खुलासा
पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। इस दौरान इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो फुटेज में सोनू मासूम बच्ची का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाता हुआ दिखाई दिया। इस पर परिजनों को साथ लेकर पुलिस कमरे पहुंचकर तलाशी ली तो बच्ची का रक्त रंजित शव बेड बॉक्स में पड़ा मिला। मामले में गुरुवार को अंतिम सुनवाई के दौरान पॉक्सो कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफटीसी अमरजीत सिंह ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सोनू के खिलाफ पर्याप्त सबूतों के आधार पर घटना का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 5 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।