फिरोजाबाद। शासन और प्रशासन इस बात के लिए निरंतर प्रयासरत् है कि युवाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे युवा स्वावलम्वी बन सके, साथ ही साथ उनकी प्रतिभा को एक बेहतर मंच भी मिल सकें, इसी उददेश्य से प्रेरित होकर ‘‘अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना‘‘ की शुरूआत की गयी है, यह योजना ग्रामीण और निर्धन लोगों को अपना व्यव्साय (सेवा, उद्योग) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता और अनुदान प्रदान करती है, परियोजना की लागत के आधार पर रू0 2 लाख से लेकर अधिकतम रू0 5 लाख तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है, लाभार्थियों को ऋण पर अनुदान (‘‘सब्सिडी‘‘) दिया जाता है, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांग के लिए प्रति ईकाई लागत का 35 प्रतिशत अथवा अधिकतम 70 हजार रू0 जो भी कम हो दिया जाता है, सामान्य जाति के लिए प्रति ईकाई लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रू0 जो भी कम हो दिया जाता है, इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना चाहिए, कोई भी उद्यमशील व्यक्ति जो अपना व्यवसाय शुरू करने में रूचि रखता हो, वह आवेदन कर सकता है, इसके लिए आयु सीमा 18 से 65 वर्ष होनी चाहिए, लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नही होनी चाहिए, सभी जाति, धर्म, वर्ग के व्यक्ति इस योजना के लाभार्थी हो सकते है।
जिलाधिकारी ने जनपद के सभी युवाओं से आह्वान किया है, कि ज्यादा से ज्यादा युवा इस योजना का लाभ उठायें, जिससे उनके व्यवसाय का न केवल विस्तार हो अपितु अपने व्यवसाय को वह दूर दराज क्षेत्रांे में भी फैला सकते है और अपने लिए मजबूत आर्थिक ढांचे का निर्माण कर सकते है।

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