फतेहपुर। कल्यानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव की रहने वाली महिला के साथ घर में घुसकर तमंचे के बल पर दुष्कर्म किए जाने के मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष द्वितीय की अदालत ने कल्यानपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं। पीड़िता के वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान व साथी अधिवक्ता शोएब खान ने बताया कि 16 अक्टूबर की रात करीब दस बजे पीड़िता जब घर पर अकेली थी तब रामजी घर के अंदर घुस आया और तमंचा अड़ाकर पीड़ित महिला के साथ जबरन बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी देते हुए निकल गया। पीड़ित महिला ने पति के आने पर सारी बात बताई। पीड़िता व पति 17 अक्टूबर को शिकायत करने रामजी के घर गए। जहां उसके पिता रामरतन व उसकी पत्नी बीना देवी ने पीड़ित महिला व पति के साथ मारपीट की। षिकायत करने पर फर्जी बलात्कार के मुकदमें में फंसाकर जेल भेजने की धमकी दी। पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत थाना कल्यानपुर में की। पुलिस द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने पर न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान व साथी अधिवक्ता शोएब खान ने पूर्व में अभियुक्तगणों द्वारा इसी तरह की घटना कारित किए जाने का हवाला देकर बलात्कार जैसी घटना को जघन्य अपराध बताते हुए जोरदार तर्क प्रस्तुत किए। जिन्हें सुनने व विचार में लेने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष द्वितीय ने कल्यानपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया है।

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