दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या करने के दोषी को कोर्ट ने सुनाया मृत्युदंड

– दो सहयोगियों को सात-सात साल कारावास की सजा

फतेहपुर। जहानाबाद थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व दुष्कर्म कर युवती की नृशंस हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है वहीं उसके दो सहयोगियों को सात सात साल कठोर कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। कानपुर नगर की रहने वाली 19 साल की युवती से दुष्कर्म के बाद उसकी गला दबाकर हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा सुनाई गई है। जबकि उसके दो सहयोगियों को सात-सात साल की कठोर कैद की सजा मिली है। घटना 30 मई 2022 को उस समय हुई थी, जब युवती कोचिंग से वापस लौट रही थी। इसी दौरान युवकों ने उसे अगवा कर लिया। खैराबाद के जंगलों में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की। युवती का शव जंगल से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 24 चोटों के निशान पाए गए थे। मृतका कानपुर नगर के बहौरा गांव से जहानाबाद कोचिंग पढ़ने आती थी। मामले की अंतिम सुनवाई बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट एडीजे अशोक कुमार की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज अशोक कुमार ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा सुनाई। वही उसके साथी छोटू उर्फ अवनीश निवासी बौहारा, माया देवी द्वारिकापुर जहानाबाद को सात सात साल कारावास और 11- 11 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है।

About NW-Editor

Check Also

रेडक्रास चेयरमैन ने 311 बच्चों को दी होम्योपैथिक दवा

–  बच्चों को होम्योपैथिक दवा देते रेडक्रास चेयरमैन। फतेहपुर। इंडियन रेडक्रास सोसाइटी के चेयरमैन व …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *