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“जब मां ही बन जाए सौदागर: बेटी को गैर मर्दों संग सोने को किया मजबूर, खुद भी बनी हिस्सा”

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दिल दहला देने वाले मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अपनी ही 11 वर्षीय बेटी के साथ बार-बार बलात्कार में सहायता करने वाली एक मां की 25 साल की सज़ा को बनाए रखा है। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जिस मां का कर्तव्य अपनी बेटी की रक्षा करना था उसने इसके उलट अपराध को आसान बनाया जिससे पीड़ित बच्ची को जीवन भर रहने वाला गंभीर मानसिक आघात पहुंचा है।

पिता की शिकायत से खुला मामला

यह जघन्य मामला जनवरी 2020 में तब शुरू हुआ जब पीड़ित बच्ची के पिता ने अपनी पत्नी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि जब पिता रात की शिफ्ट में काम करने जाते थे तब उसकी पत्नी और सह-आरोपी पुरुष बच्ची के सामने आपत्तिजनक हरकतें करते थे। पिता ने आरोप लगाया कि मां अपनी ही बेटी को उनके बगल में सोने के लिए मजबूर करती थी जिससे सह-आरोपी बच्ची के साथ यौन शोषण करता था। जब बच्ची इन हरकतों का विरोध करती थी तो उसकी मां उसे मारती थी और जबरदस्ती अपराधी के सामने झुकने के लिए कहती थी। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) और POCSO एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।

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