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फुकेट से आई महिलाओं का भारत में गुप्त धंधा, एयरपोर्ट पर खुल गई पोल!

नई दिल्‍ली पड़ोसी देश थाईलैंड में हर साल लाखों भारतीय युवा मौज-मस्‍ती के लिए जाते हैं. थाईलैंड अपने खुले कल्‍चर के लिए लोगों के बीच काफी ज्‍यादा चर्चित है. यहां ड्रग्‍स और नशे का कारोबार भी जमकर होता है. थाईलैंड की दो महिलाएं अपने धंधे का विस्‍तार कर अब भारत में भी फैलाना चाहती थी. इसी कड़ी में वो भारत के कुछ युवकों के संपर्क में आई. उन्‍होंने फुकेट से उड़ान भरी. दिल्‍ली पहुंचते ही आईजीआई एयरपोर्ट पर दोनों महिलाओं का भेद खुल गया. महिलाओं की जरा सी चूक और कस्‍टम विभाग ने उन्‍हें धर दबोचा. इस महिला के पास से 27 करोड़ की कीमत का गांजा बरामद हुआ है. वो कुल 27.08 किलोग्राम गांजे के साथ धर दबोची गई.

आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने हरे रंग के एनडीपीएस पदार्थ की तस्करी का मामला दर्ज किया है. पुलिस के मुताबिक जब्‍त माल के गांजा या मारिजुआना होने का संदेह है. यह प्रतिबंधित पदार्थ 54 पॉलीथीन पैकेट में पैक किया गया था और चार ट्रॉली बैग में छिपाया गया था. फ्लाइट रमजिंग यूनिट (FRU) ने दो थाई महिला यात्रियों के खिलाफ यह मामला दर्ज किया. बताया गया कि दोनों 19.02.2025 को फुकेत से उड़ान संख्या AI377 के जरिए आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर पहुंची थीं. यात्रियों को एक्स-रे बैगेज तलाशी के लिए ग्रीन चैनल पर भेजा गया, जहां ड्यूटी पर मौजूद कस्टम अधिकारियों ने उनके ट्रॉली बैग को चिह्नित किया.

विस्तृत जांच करने पर अधिकारियों को हरे रंग के मादक पदार्थों के 54 पैकेट मिले, जिनके गांजा/मारिजुआना होने का संदेह था, जिनका कुल शुद्ध वजन 27,083 ग्राम (27.08 किलोग्राम) था. डायग्नोस्टिक परीक्षणों ने संदेह की पुष्टि की और जब्त पदार्थ का मूल्य लगभग ₹27.09 करोड़ है. यात्रियों पर NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 8, 20, 23 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्हें 21.02.2025 को NDPS अधिनियम की धारा 43(B) के तहत गिरफ़्तार किया गया है. जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को, इसकी पैकेजिंग सामग्री के साथ, NDPS अधिनियम, 1985 की धारा 43(A) के तहत ज़ब्त कर लिया गया है. आगे की जाँच चल रही है.

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