मुंबई। मुंबई के माहिम इलाके में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) ने 33 वर्षीय मोहम्मद हसन अबू सरमद अख्तर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने का आरोप है। मूल रूप से बिहार का रहने वाला आरोपी मुंबई में रैपिडो ड्राइवर के रूप में काम करता था और करीब 10 साल से शहर में रह रहा था।
ATS के अनुसार, आरोपी के मोबाइल फोन की जांच के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट और जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर की ऑडियो क्लिप मिली हैं। जांच एजेंसी अब उसके सोशल मीडिया अकाउंट और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ी गतिविधियों की पड़ताल कर रही है।
सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच कर रही ATS
जांच अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी की ऑनलाइन गतिविधियों और एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े सुरागों के आधार पर मामले की जांच शुरू हुई। पुलिस का आरोप है कि वह सोशल मीडिया पर आतंकी संगठन के समर्थन में सामग्री साझा करता था। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान होनी बाकी है।
ATS यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी का किसी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी या अन्य संदिग्ध नेटवर्क से संपर्क था या नहीं। इस मामले की जांच मुंबई ATS की कालाचौकी यूनिट कर रही है।
बिहार का रहने वाला है आरोपी
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी बिहार का निवासी है और लगभग एक दशक से मुंबई में रह रहा था। वह माहिम इलाके में परफ्यूम बेचने के साथ-साथ रैपिडो ड्राइवर के तौर पर भी काम करता था।
BNS की धारा 196(1) के तहत मामला दर्ज
मुंबई ATS ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(1) के तहत मामला दर्ज किया है। यह प्रावधान विभिन्न समूहों के बीच धर्म, भाषा और अन्य आधारों पर वैमनस्य बढ़ाने से संबंधित है।
अदालत ने शुक्रवार को आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज दिया। जांच एजेंसी मोबाइल फोन से मिले डिजिटल साक्ष्यों, सोशल मीडिया पोस्ट और टेलीग्राम गतिविधियों की जांच कर रही है।
मसूद अजहर का आतंकी गतिविधियों से पुराना संबंध
जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर का नाम भारत में कई आतंकी मामलों से जुड़ा रहा है। वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के अपहरण के बाद यात्रियों की रिहाई के बदले उसे दो अन्य आतंकियों के साथ छोड़ा गया था। इसके बाद वर्ष 2000 में उसने जैश-ए-मोहम्मद संगठन बनाया।
भारत सरकार ने वर्ष 2019 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित किया था।
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