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उच्च न्यायालय द्वारा पारित यथास्थितिआदेश के बावजूद खलिहान की जमीन पर कब्जा

 

बांदा। उच्च न्यायालय के आदेश को ठेंगा दिखाकर दबंग ने खलिहान की जमीन पर जबरिया कब्जा करने का लगाते हुए पीड़ितों ने डीएम से कब्जा हटवाने की मांग की है।
मामला जिला कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय बांदा से सामने आया है जहां पर पीड़ित ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को लिखित शिकायतपत्र देकर न्याय की मांग की बता दें कि गाटा संख्या-159 रकबा 0.032 हे० स्थित ग्राम पहाड़पुर, तहसील नरैनी, जिला बांदा जो कि खतौनी में खलिहान हेतु सुरक्षित भूमि है, जिसमें बाबू, भूरा पुत्रगण रामविशाल व रामविशाल,
भाईराम पुत्रगण जुग्गीलाल निवासीगण ग्राम पहाड़पुर, थाना गिरवाँ, तहसील नरैनी, जिला बांदा द्वारा दिनांक 13.06.2025 से मिट्टी खलिहान के ऊपर डालकर भूमि की नवैइयत बदल रहे हैं जबकि उक्त भूमि के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या-15460/2025 दिनांकित 16.05.2025 को यथास्थित बनाये रखने का आदेश पारित किया गया।
बावजूद इसके उपरोक्त लोग माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की स्पष्ट अवहेलना कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में पीड़ितो ने समाधान दिवस थाना गिरवां में दिनांक 14.06.2025 को शिकायती पत्र दिया था, जिस पर उपजिलाधिकारी, नरैनी पुलिस बल के मौके पर निरीक्षण करने गये थे एवं विपक्षीगण को तत्काल विवादित भूमि में मिट्टी डालकर नवैइयत बदलने से रोका गया था। परन्तु जैसे ही जिलाधिकारी व पुलिस बल मौके से वापस आ गया उसके तुरन्त बाद विपक्षीगण फिर उक्त भूमि पर मिट्टी डालकर एवं छानी बनाकर उक्त गाटा संख्या की नवैइयत बदलने में लगे हुए
हैं, जो माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की स्पष्ट अवहेलना है। पीडात ग्रामीणों के शिकायत पत्र पर सद्भावनापूर्ण विचार करके माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश की हो
रही अवहेहना व अवैधानिक तरीके विपक्षीगणों द्वारा खलिहान की भूमि पर कब्जा किए जाने को तत्काल प्रभाव से रूकवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है ।

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