- मोहम्मद कमर
लखीमपुर खीरी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय से एक महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है, जिससे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव रेहान ख़ान और उनके परिवार को बड़ी कानूनी राहत मिली है। न्यायालय ने उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर (FIR) को पूरी तरह से रद्द (Quash) करने का आदेश जारी किया है। आप को बता दे यह मामला जनपद खीरी के थाना पलिया से संबंधित है, जहाँ रेहान ख़ान एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 10/2026 विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इस एफआईआर को चुनौती देते हुए रेहान ख़ान की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 412/2026 दाखिल की गई थी। कोर्ट की कार्यवाही और मेडिएशन मामले की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए दोनों पक्षों को मेडिएशन सेंटर (मध्यस्थता केंद्र) भेजने का निर्देश दिया था। मेडिएशन सेंटर में हुई आपसी बातचीत और समझौते के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद पूरी तरह सुलझ गया। माननीय न्यायमूर्ति का आदेश मेडिएशन सेंटर की सकारात्मक रिपोर्ट और दोनों पक्षों की आपसी सहमति को आधार मानते हुए, माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन और माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि समझौते के आधार पर उक्त एफआईआर को समाप्त किया जाता है। इस फैसले के बाद रेहान ख़ान और उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। कोर्ट के इस निर्णय से उन पर चल रहे सभी कानूनी विवाद अब पूरी तरह खत्म हो गए हैं।
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