फिरोजाबाद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डा. बब्बू सारंग के कुशल मार्गदर्शन में राजीव सिंह, नोडल अधिकारी, अपर जनपद न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट सं० 03 एवं प्राधिकरण के सचिव अतुल चैधरी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा 11 -12-2025 को इलैक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया के समन्वय से प्रेस वार्ता, पेटी आॅफेंस वादों हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत दिनांक 10-12-2025 से दिनांक 12-12-2025 तक तथा आर्बीट्रेशन वादों हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत दिनांकित 13-12-2025 एवं राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13-12-2025 को व्यापक रूप से सफल बनाने के उद्देश्य से की गयी। प्रेस वार्ता में श्री राजीव सिंह, नोडल अधिकारीध्अपर जनपद न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट सं० 03 फिरोजाबाद द्वारा बताया गया कि दिनांक 13-12-2025 को आयोजित आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रशासन द्वारा अब तक राजस्व के 50076 वाद, अन्य विभागों द्वारा 85613वाद चिन्हित किये गये हैं तथा बैंक ऋण सम्बन्धी 39813 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं। विद्युत सम्बन्धी वादों में 680 वाद चिन्हित किये गये हैं, पक्षकार जिनके विद्युत चोरी सम्बन्धी वाद विचाराधीन हैं वे इस लोक अदालत में विद्युत बिल का भुगतान कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में अब तक 177732 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं। मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा अधिकरण द्वारा 50 वाद निस्तारण हेतु चिन्हित किये गये हैं जिसमें पक्षकारान एवं समस्त बीमा कम्पनियों के मध्य वार्ता हेतु प्रीट्रायल बैठकें आयोजित की गयी हैं। इसी क्रम में कई प्रीट्रायल बैठकें आयोजित की गयी हैं। पेटी आफेंस के वादों हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत दिनांक 10-12-2025, 11-12-2025 व 12-12-2025 को तथा आर्बीटेशन वादों हेतु आयोजित विशेष लोक अदालत दिनांक 13-12-2025 को भी आयोजित की जा रही है। श्री अतुल चैधरी, अपर जनपद न्यायाधीशध्सचिव द्वारा यह अवगत कराया गया कि बैंक के ऋण सम्बन्धी लगभग 36329 वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु चिन्हित किया गया है। बैंक ऋण सम्बन्धी वादों के निस्तारण हेतु जनपद न्यायालय के प्रांगण में विभिन्न बैंकों के स्टाल लगेंगे, जिसमें वादकारी अपने ऋण सम्बन्धी वादों को समझौते के आधार पर तत्काल समाप्त करा सकते हैं। इसी प्रकार ट्रैफिक चालान एवं परिवहन विभाग से सम्बन्धित चालान के निस्तारण हेतु आने वाले जनमानस की भीड को देखते हुए जनपद न्यायालय पर ट्रैफिक पुलिस एवं परिवहन विभाग से सम्बन्धित स्टालों की स्थापना की जाएगी। जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से एवं परिवहन विभाग की ओर से कम्प्यूटर सिस्टम लगाया जायेगा जिससे वादकारियोंध्जनमानस को परेशानी का सामना न करना पडे। मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के समक्ष भी मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों का निस्तारण होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 13-12-2025 के सम्बन्ध में वादकारियों के हित में चर्चा की गयी तथा वादकारियों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सचिव द्वारा इस बात की जानकारी दी गयी कि न्यायालय में स्थापित सहायता केन्द्र दिनांक 13-12-2025 दिन शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत तक, प्रत्येक कार्य दिवस पर लोगों की सहायता हेतु कार्य करती रहेगी। इसके अतिरिक्त सहायता केन्द्र पर तैनात परा विधिक स्वयं सेवकों द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर 2025 दिन शनिवार को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। दिनांक 13-12-2025 (दिन शनिवार) को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व, सिविल एवं दाण्डिक प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जायेगा जिनमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस वाद, उत्तराधिकार, वैवाहिक वाद, श्रम, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी, बैंक व मोबाइल कम्पनी के बकाया बिल, विद्युत चोरी वाद, बांट माप, घरेलू हिंसा, भरण पोषण व अन्य लघु फौजदारी वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौतों के आधार पर किया जायेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने हेतु विचार विमर्श किया गया। समाज में प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रानिक मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है सभी पत्रकारों से अपील की गयी कि वे इस राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करें जिससे कि जनसामान्य को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके

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