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1 नवंबर से मोबाइल पर दिखेगा कॉल करने वाले का नाम, बिना नंबर सेव किए होगी पहचान; केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

न्यूज़ वाणी ब्यूरो, नई दिल्ली। मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए कॉलर की पहचान से जुड़ी नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। दूरसंचार विभाग (DoT) के निर्देशों के अनुसार, 1 नवंबर 2026 से कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसके तहत अनजान नंबर से फोन आने पर मोबाइल स्क्रीन पर नंबर के साथ दूरसंचार कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज नाम भी दिखाई दे सकेगा। शुरुआत में यह सुविधा 4G और उससे आधुनिक नेटवर्क पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

बिना नंबर सेव किए जान सकेंगे कॉल करने वाले का नाम

अब तक किसी अनजान नंबर से कॉल आने पर उसकी पहचान जानने के लिए कई लोग थर्ड पार्टी एप का सहारा लेते हैं। नई CNAP सेवा के तहत कॉल करने वाले का नाम सीधे टेलीकॉम कंपनी के ग्राहक रिकॉर्ड से प्राप्त किया जा सकेगा। इससे बिना नंबर सेव किए भी कॉलर की पहचान करना आसान हो सकता है।

यदि कॉल करने वाले का नंबर पहले से मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव है, तो स्क्रीन पर सेव किया गया नाम दिखाई देगा। वहीं, नंबर सेव नहीं होने की स्थिति में दूरसंचार कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज नाम प्रदर्शित किया जा सकेगा।

टेलीकॉम कंपनियों को लागू करनी होगी नई व्यवस्था

दूरसंचार विभाग ने संबंधित सेवा प्रदाताओं को इस सुविधा के संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत कंपनियों को ग्राहकों के मोबाइल नंबर और पंजीकृत नाम से संबंधित रिकॉर्ड का प्रबंधन करना होगा।

इस व्यवस्था से कॉल प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कॉलर की पहचान जानने के लिए अलग-अलग एप पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, सुविधा का वास्तविक अनुभव संबंधित नेटवर्क और तकनीकी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

2G और 3G नेटवर्क पर अभी नहीं होगा शुरुआती क्रियान्वयन

CNAP सेवा को शुरुआती चरण में 4G और उससे उच्च तकनीक वाले मोबाइल नेटवर्क पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। 2G, 3G और लैंडलाइन सेवाओं के लिए इसके क्रियान्वयन पर तकनीकी परीक्षण और समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा।

विदेशी नंबर से कॉल आने पर दिखेगा अलग संकेत

नई व्यवस्था के तहत यदि किसी अंतरराष्ट्रीय नंबर से कॉल आती है और वह नंबर मोबाइल में सेव नहीं है, तो कॉलर के नाम की जगह ‘International Call’ प्रदर्शित करने का प्रावधान है। इससे उपयोगकर्ता घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कॉल के बीच अंतर समझ सकेंगे।

कारोबारियों को भी मिलेगा नाम प्रदर्शित कराने का विकल्प

व्यावसायिक और बल्क मोबाइल कनेक्शन इस्तेमाल करने वाले पात्र कारोबारी अपने पंजीकृत व्यापारिक नाम को कॉलर पहचान के रूप में प्रदर्शित कराने का विकल्प प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पंजीकृत ट्रेडमार्क या जीएसटी पोर्टल पर दर्ज व्यापारिक नाम से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

इस सुविधा से ग्राहकों को कारोबार से संबंधित कॉल पहचानने में सहायता मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए निर्धारित पात्रता और दूरसंचार कंपनी की सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

गलत नाम दिखने पर कर सकेंगे शिकायत

यदि किसी उपभोक्ता का नाम या पहचान संबंधी जानकारी गलत दिखाई देती है, तो वह संबंधित टेलीकॉम कंपनी के शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेगा। दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को CNAP सेवा से जुड़ी शिकायतों के समाधान की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं।

डेटा सुरक्षा और निजता का भी रखा जाएगा ध्यान

नई सेवा के संचालन में उपभोक्ताओं की निजता और डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित तकनीकी प्रक्रिया के तहत कॉल समाप्त होने के बाद पहचान संबंधी पूछताछ में प्राप्त नाम की जानकारी सुरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। इसके अलावा, कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन (CLIR) सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं के नाम प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे।

साइबर ठगी से बचाव में कितनी होगी मदद?

CNAP सेवा से अनजान नंबरों की पहचान आसान होने और संदिग्ध कॉल के प्रति सतर्कता बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देने वाला नाम टेलीकॉम रिकॉर्ड में दर्ज ग्राहक का होगा। जरूरी नहीं कि हर स्थिति में कॉल करने वाला व्यक्ति वही हो, जिसके नाम पर सिम पंजीकृत है।

इसलिए उपभोक्ताओं को अनजान कॉल पर भरोसा करने से पहले सतर्क रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंक खाते की जानकारी, एटीएम पिन या अन्य गोपनीय विवरण साझा नहीं करने चाहिए।

दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार, CNAP सेवा को 1 नवंबर 2026 से लागू करने की तैयारी है। देशभर में उपभोक्ताओं तक यह सुविधा किस तरह और कितनी तेजी से पहुंचेगी, यह टेलीकॉम कंपनियों के तकनीकी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

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