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तफ्तीश का तमाचा: मौरंग खनन में खेल, 53 लाख 20 हजार का जुर्माना

 

– डीएम के निर्देश पर राजस्व विभाग के साथ खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई
फतेहपुर। मौरंग के खनन में जारी खेल के एक और सच्चाई उजागर करते अध्याय का खुलासा हो गया। आधी रात राजस्व विभाग के साथ खनन विभाग ने चार पट्टों की पड़ताल की तो खनन में अनियमितता से टीम का साबका हुआ। जिस पर 53 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के साथ खनिज नियमावली के तहत सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत नोटिस जारी की गई है। डीएम रविन्द्र सिंह के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। राजस्व विभाग और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध खनन/परिवहन के विरुद्ध संयुक्त रूप से जनपद में संचालित विभिन्न मौरंग खनन पट्टा क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। जांच में पाई गई अनियमितताओं के क्रम में सदर तहसील के अंतर्गत संचालित खनन पट्टा क्षेत्र कोर्राकनक कंपोजिट दो के पट्टेधारक पर 19 लाख 50 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया। अढ़ावल 10 के पट्टेधारक पर 12 लाख 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी तहसील अंतर्गत ओती कंपोजिट के पट्टेधारक पर 5 लाख 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार खागा तहसील के अंतर्गत गढ़ियावा मझगांवा के पट्टेधारक को 15 लाख 60 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अवैध तरीके से खान संचालित करते पाए गए उक्त पट्टेधारकों पर अर्थदंड अधिरोपित करते हुए खनिज नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत नोटिस जारी कर दी गई है। साथ ही भविष्य में खनन में अनियमितता न करने की हिदायत दी गई। डीएम ने खनन पट्टाधारकों को कड़ी चेतावनी हुए कहा कि किसी भी दशा में स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर बालू/मौरंग का अवैध खनन/परिवहन न किया जाए। अन्यथा की स्थिति में खनिज नियमावली के अंतर्गत सुसंगत नियमों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

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