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”नए UPI नियम 15 सितंबर से होंगे लागू, हर यूजर के लिए जरूरी जानकारी”

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने यूपीआई ट्रांजैक्शन के नियमों में कुछ बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये बदलाव सोमवार, 15 सितंबर से लागू होंगे। नए बदलावों से आम लोगों के साथ-साथ यूपीआई से लेनदेन करने वाले दुकानदारों/मर्चेंट्स को भी काफी राहत मिलेगी। दरअसल, एनपीसीआई इंश्योरेंस प्रीमियम, कैपिटल मार्केट, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट जैसी कुछ खास कैटेगरी के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट को 5 लाख रुपये प्रत्येक ट्रांजैक्शन करने जा रहा है। ऐसे ट्रांजैक्शन के लिए आप एक दिन यानी 24 घंटे में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा, 12 अन्य कैगेटरी के लिए भी डेली ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ाई जा रही है।

सामान्य यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं

एनपीसीआई ने एक बयान में कहा है कि बढ़ी हुई लिमिट 5 लाख रुपये तक के टैक्स भुगतान से जुड़ी कैटेगरी के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं पर लागू होगी। बढ़ी हुई लिमिट लागू होने के बाद, सरकारी ई-मार्केट प्लेस, यात्रा और व्यापार/व्यापारी संबंधी लेनदेन की सीमा भी 5 लाख रुपये हो जाएगी। हालांकि, पी2पी (Person to Person) लेनदेन के लिए डेली ट्रांजैक्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी, आप एक सामान्य यूपीआई खाते पर पहले की तरह ही एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये तक ही ट्रांसफर कर सकते हैं।

बड़े स्तर पर हो रहा है यूपीआई का इस्तेमाल

यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में की जा रही इस बढ़ोतरी से साफ पता चलता है कि लोग कितने बड़े स्तर पर अपने रोजाना के लेनदेन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरुआती दिनों में यूपीआई का इस्तेमाल सिर्फ दुकानों पर छोटे-मोटे लेनदेन के लिए ही किया जाता था, लेकिन आज के समय में यूपीआई से कई तरह की पेमेंट की जा रही हैं।

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