समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है।
क्वालिटी बार पर कब्जे का मामला
रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे का आरोप आजम खान पर है। 21 अगस्त को इस मामले की फाइनल सुनवाई हुई। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने ये सुनवाई की थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ!
हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आजम खान का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। पूर्व अपर महाधिवक्ता इमरान उल्ला और खालिद के अलावा विनीत विक्रम ने आजम खान की ओर से उनका पक्ष रखा। इससे पहले खान ने रामपुर के MP/MLA कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने 17 मई 2025 को उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्होंने इस फैसले को चुनौती दी।
क्या है क्वालिटी बार प्रकरण
एक बार के मालिक गगन अरोड़ा ने 21 नवंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि रामपुर के सिविल लाइंस थाना इलाके में हाईवे स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी पर बने क्वालिटी बार पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई। तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह की तहरीर पर मामले में FIR दर्ज की गई। मामले में आरोपी आजम खान के अलावा उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातिमा, बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान और तत्कालीन चेयरमैन सैयद जफर को बनाया गया था।