यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) की समय सीमा 15 दिन बढ़ गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया, अब 26 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। मतदाता सूची 31 दिसंबर को जारी की जाएगी। 31 दिसंबर से 30 जनवरी, 2026 तक दावे और आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। 21 फरवरी तक दावों और आपत्तियों को दूर किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची अब 28 फरवरी को जारी होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा, राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों की सूची दी जाएगी। जिन्होंने SIR फॉर्म भरकर जमा नहीं किया है, वह अब 26 दिसंबर तक भर सकते हैं। एसआईआर फॉर्म भरना हो या फिर नए वोटर बनने के लिए आवेदन संबंधी जानकारी चाहिए तो इसके लिए 0522-1950 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन पर आयोग से संबंधित कर्मचारी पूरी जानकारी देंगे और फॉर्म भरवाने में मदद करेंगे।
2 करोड़ 90 लाख फॉर्म अभी जमा नहीं नवदीप रिणवा ने बताया कि यूपी में एसआईआर के लिए दो सप्ताह का और समय मिल रहा है। हालांकि, हमारा काम अब 99 फीसदी खत्म हो चुका है। प्रदेश में ऐसे फॉर्म, जो मतदाता के हस्ताक्षर करने के बाद वापस नहीं मिले, किसी वजह से उनको कलेक्ट किया जाएगा। करीब 2 करोड़ 90 लाख फॉर्म अभी जमा नहीं हो सके हैं। इनमें 1 करोड़ 27 लाख लोग स्थायी रूप से कहीं शिफ्टेड हैं। 99 फीसदी काम पूरा हो चुका है। अभी केवल 5 कैटेगरी के लोगों का फॉर्म नहीं जमा हो सके हैं।
पहला- ऐसे लोग जिनकी मौत हो गई है। ऐसे 45.95 लाख लोग हैं।
दूसरा- वो लोग जो उस स्थान को छोड़कर स्थायी रूप से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। यह संख्या 1 करोड़ 27 लाख है।
तीसरा- जो पहले से कहीं और मतदाता हैं। ऐसे 23.69 लाख मतदाता हैं।
चौथा- 84.73 लाख लोग बीएलओ को नहीं मिले हैं।
पांचवां- जिन्होंने किन्हीं वजहों से सिग्नेचर कर फॉर्म नहीं लौटाए हैं। ऐसे 9 लाख 57 हजार लोग हैं।
पहले SIR की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई थी इससे पहले 1 दिसंबर को चुनाव आयोग ने SIR की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाई थी। आयोग ने कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
पॉलिटिकल पार्टियों को मिलेगी मृत मतदाताओं की सूची
निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही SIR प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों की सूची दी जाएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी की जाएगी।इससे पहले आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को हर बूथ के हिसाब से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट वोटरों की सूची तैयार कर बूथ एजेंटों को देने का निर्देश दिया है। ये वे वोटर हैं जिनसे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) तीन बार कोशिश के बावजूद संपर्क नहीं कर सके। बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भी यही तरीका अपनाया गया था।
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