उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक अपर सत्र न्यायाधीश (FTC-1) अशोक कुमार (12th) की अदालत ने घर में घुसकर अपनी भतीजी से रिवॉल्वर की नोक पर बलात्कार करने के मामले में आरोपी चाचा को दोषी ठहराया है। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित कुल 17 साल की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, आरोपी पर 14,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला चांदपुर थाना क्षेत्र का है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता का निधन हो चुका था। उसकी मां गांव के एक विद्यालय में मिड-डे-मील (MDM) रसोइया का काम करती थी और घर पर सिलाई करके परिवार का भरण-पोषण करती थी। पीड़िता के बयान के अनुसार, यह घटना अक्टूबर 2018 में नवरात्रि के दौरान हुई थी। पीड़िता घर पर अकेली थी, तभी सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच पड़ोस में रहने वाला उसका पारिवारिक चाचा रामकिशन पुत्र मेवा लाल, जो एक सैनिक था और अपने पास राइफल व रिवॉल्वर रखता था, उसके घर में घुस गया। अभियुक्त ने पीड़िता पर बुरी नीयत से उसके सीने पर रिवॉल्वर लगा दी और उसे जबरदस्ती जमीन पर पटक कर उसके साथ बलात्कार किया। घटना के बाद, अभियुक्त ने पीड़िता को गाली-गलौज करते हुए धमकी दी कि यदि उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे और उसके परिवार को गोली मार देगा। इस धमकी से पीड़िता और उसकी मां बुरी तरह डर गए, जिसके कारण उन्होंने तुरंत कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई। इस स्थिति का फायदा उठाकर अभियुक्त रामकिशन पीड़िता के साथ लगातार जबरदस्ती बलात्कार करता रहा। चाचा की इन हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने आखिरकार 14 जून 2019 को शाम 6 बजे चांदपुर थाने में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज किया और उसका मेडिकल परीक्षण कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, और वह तभी से कारागार में था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता सहित कुल 9 गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए।

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