‘तू काली है, यह क्रीम तुझे गोरा बना देगी… ऐसा कहकर पति ने पत्नी के पूरे शरीर पर एसिड लगा दिया. इसके बाद जलती हुई अगरबत्ती से उसके शरीर को दागना शुरू किया. एसिड पहले से लगा होने के कारण आग तेजी से भड़क उठी और महिला का पूरा शरीर लपटों में घिर गया. कुछ ही देर में महिला की मौत हो गई.’ 24 जून 2017 की उस रात की जो हुआ, उसे यादकर अब भी उदयपुर के लोग सिहर जाते हैं. अब इस मामले में कोर्ट ने दोषी पति को फांसी की सजा सुनाई है.
राजस्थान के उदयपुर जिले में शनिवार को मावली अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस पूरे केस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया. अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी किशन लाल उर्फ किशन दास पुत्र सीताराम, निवासी नवानिया थाना वल्लभनगर को मृत्युदंड की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.