बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान जमीन के सौदे के कारण मुश्किल में फंस गई हैं। मामला अलीबाग के थल गांव का है, जहां सरकार ने खेती के लिए किसानों को जमीन दी थी। सुहाना ने यह जमीन खरीदी। आरोप है कि उन्होंने जमीन खरीदने के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली और न ही कागजी प्रक्रिया पूरी की। यह जमीन करीब 12.91 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। सुहाना ने मुंबई के कफ परेड में रहने वाले खोटे परिवार से सौदा किया और 77.46 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी भी दी। ट्रांसफर 30 मई 2023 को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जरिए हुआ।
मुंबई पुलिस के रेजिडेंट डिप्टी कमिश्नर ने इस डील की जांच के लिए अलीबाग तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी है। सुहाना जल्द ही अपने पिता शाहरुख के साथ फिल्म किंग में नजर आएंगी। यह उनकी दूसरी फिल्म होगी। इससे पहले उनका डेब्यू द आर्चीज से हुआ था। स्टार किड्स से भरी यह फिल्म दर्शकों को खास पसंद नहीं आई थी।
महाराष्ट्र कृषि भूमि अधिनियम, 1961 के मुताबिक जो व्यक्ति खुद किसान है (या जिसके परिवार के पास पहले से कृषि भूमि है), वही खेती की जमीन खरीद सकता है। गैर-किसान सीधे ऐसी जमीन नहीं खरीद सकते हैं। अगर जमीन सरकार ने केवल खेती के लिए किसी किसान परिवार को दी है, तो वह जमीन सीधे नहीं बेची जा सकती। इसके लिए कलेक्टर की मंजूरी लेना जरूरी है। खरीदार और विक्रेता दोनों को तहसीलदार कलेक्टर से NOC लेना होता है।