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17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची होगी अपडेट, चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश

देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में दर्ज नामों, पते और अन्य जरूरी जानकारियों की जांच कर उन्हें दुरुस्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मतदाता सूची से जुड़े इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मतदाता सूची को अपडेट करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल रहें और गलत या पुरानी जानकारियों को ठीक किया जा सके। इसके साथ ही मतदाता सूची को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जाएगा।

SSR और SIR में क्या है अंतर?

1. SSR (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण): इस प्रक्रिया में मौजूदा मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, गलतियों को सुधारने और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं से संबंधित रिकॉर्ड की जांच करने पर ध्यान दिया जाता है।

2. SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण): इस प्रक्रिया में मतदाता सूची की अधिक व्यापक जांच की जाती है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदाताओं की पात्रता और उनके विवरण का सत्यापन किया जा सकता है।

3. दोनों का मुख्य उद्देश्य: SSR नियमित रूप से मतदाता सूची को संशोधित करने पर केंद्रित होता है, जबकि SIR में अधिक गहन सत्यापन किया जाता है। दोनों प्रक्रियाओं में पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा और सूची की शुद्धता महत्वपूर्ण है।

मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच करें। यदि किसी प्रकार की गलती मिलती है, तो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुधार के लिए आवेदन करें।

नोट: उपलब्ध शीर्षक के आधार पर यह समाचार तैयार किया गया है। 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, आदेश की तारीख तथा प्रक्रिया की समय-सीमा की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

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