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500 पन्ने की चार्जशीट, 97 गवाह, 32 महीने बाद अंकिता को मिला इंसाफ, रुका नहीं परिवार का दर्द

 

बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय का इंतजार कर रहे करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. कोटद्वार की ADJ (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) रीना नेगी की अदालत ने आज तीनों आरोपियों पुलकित आर्या, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को दोषी करार दिया है. दोनों को दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने उन्हें सजा भी सुना दी है.

अंकिता की हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास: अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य दोषी पुलकित आर्या को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई. सह-आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना लगाया गया. पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश कोर्ट ने दिया है.

अंकिता भंडारी हत्याकांड में पीड़ित पक्ष के वकील अजय पंत ने शुक्रवार को मीडिया से कहा, ‘उत्तराखंड के कोटद्वार स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में अंकिता की हत्या के मामले में तीन आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी पाया गया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान होना बाकी है।’ कोटद्वार कोर्ट के फैसले से पहले अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी अपनी बेटी को याद करते हुए रो पड़ीं।

उन्होंने कहा, “अपराधियों को फांसी की सजा मिले…मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करती हूं कि वे हमारा समर्थन करते रहें और कोटद्वार कोर्ट में आकर हमारा मनोबल बढ़ाएं।” अंकिता भंडारी के माता-पिता कोटद्वार कोर्ट पहुंचे। अंकिता भंडारी का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता अजय पंत ने कहा, “इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं। फैसला भी महत्वपूर्ण होगा।”

बता दें कि 18 सितंबर 2022 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले में अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। इस मामले की सुनवाई कुल दो साल आठ महीने तक चली। इस दौरान तमाम सबूतों और गवाहों को पेश किया गया। इसमें अभियोजन पक्ष की ओर से 47 गवाह पेश किए गए। वहीं मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया, जिसने 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।

ऋषिकेश के करीब वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीया अंकिता की सितंबर, 2022 में रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो अन्य कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर चीला नहर में धक्का देकर हत्या कर दी थी। शुरुआती जांच में सामने आया कि रिजॉर्ट में एक ‘वीआईपी’ अतिथि को ‘एक्स्ट्रा सर्विस’ देने से अंकिता ने मना कर दिया था। जिसके बाद उपजे विवाद के चलते अंकिता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटा पुलकित आर्य और दो अन्य आरोपी-अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर इस समय जेल में बंद हैं।

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