शाजापुर: शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल ने ‘औकात’ वाले बयान पर माफी मांग ली है. मामले ने तूल पकड़ा तो राजधानी भोपाल से कलेक्टर से जवाब मांगा गया. अब मामले को शांत करने के लिए कलेक्टर ने कहा कि अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो माफ कर दे.
कलेक्टर किशोर कन्याल ने बताया, ”जिला और पुलिस प्रशासन ने जिले के 250 ड्राइवर्स की मीटिंग बुलाई थी. दरअसल, सोमवार को उनमें से कई ड्राइवर्स ने काफी उपद्रव मचाया था. इसी के चलते कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग बुलाकर ड्राइवर्स को समझाइश दी जा रही थी कि कानून को हाथ में न लें. प्रजातांत्रिक तरीके से अपना विरोध जताएं. इसी दौरान मीटिंग में शामिल एक शख्स बार-बार पर खलल डाल रहा था और कह रहा था कि 3 जनवरी तक मांगें नहीं मानी तो हम किसी भी स्तर पर जा सकते हैं. उसी दौरान यह शब्द मेरे मुंह से निकल गए गए थे. यदि किसी को मेरी बातचीत से दुख पहुंचा हो तो माफी चाहता हूं.”
दरअसल, केंद्र सरकार के ‘हिट एंड रन’ को लेकर नए कानून के विरोध में मध्य प्रदेश के शाजापुर में ड्राइवर एसोसिएशन ने सोमवार और मंगलवार को उग्र आंदोलन किया. प्रदर्शन करते हुए हाइवे पर चक्काजाम कर दिया. इसी मामले में मंगलवार को कलेक्टर किशोर कन्याल ने ड्राइवरों के साथ बैठक आयोजित की. बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा.
कलेक्टर की समझाइश के बीच एक ड्राइवर बोल पड़ा, अच्छे से बोलो. अगर 3 तारीख तक हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो किसी भी हद तक जा सकते हैं. यह सुनते ही कलेक्टर भड़क उठे और बोले, गलत क्या है इसमें? समझ क्या रहा है, क्या करोगे तुम, तुम्हारी औकात क्या है?
ड्राइवर ने कहा, यही तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं. कलेक्टर ने कहा, लड़ाई ऐसे नहीं होती है. कृपया करके कोई भी कानून अपने हाथ में न ले. आपकी सारी बातों को सुनने के लिए यहां बुलाया है.
मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में यात्री बसों के चालकों ने ‘हिट-एंड-रन’ मामलों से संबंधित नए कानून को वापस लेने की मांग को लेकर काम बंद कर दिया है. जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं. इस वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.
ट्रक चालक मोटर चालकों से जुड़े ‘हिट-एंड-रन’ दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून के प्रावधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. दरअसल, भारतीय दंड संहिता (IPS) की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता (BNS) में प्रावधान है कि लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भागने वाले वाहन चालकों को 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है.
प्रर्दशनकारी वाहन चालकों का कहना है कि नए कानून के अनुसार ‘हिट-एंड-रन’ मामलों में 10 साल की जेल की सजा और सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है, जो बहुत कठोर है. जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक विरोध जारी रहेगा.