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अमित तिवारी की प्रभावी पैरवी लाई रंग, हत्या के मुकदमे में चार साल से जेल में बंद शिवबरन दोषमुक्त

 

न्यूज़ वाणी

फतेहपुर के चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल की बड़ी कानूनी सफलता, धारा 302 के मामले में अभियुक्त को दिलाया निःशुल्क न्याय

फतेहपुर। लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम फतेहपुर के चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल अमित कुमार तिवारी की प्रभावी कानूनी पैरवी के चलते हत्या के गंभीर आरोप में वर्ष 2022 से जेल में निरुद्ध शिवबरन को अदालत से बड़ी राहत मिली है। करीब चार वर्षों से सलाखों के पीछे बंद शिवबरन को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-02 फतेहपुर की अदालत ने धारा 302 के मुकदमे में दोषमुक्त कर दिया।

लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, थाना असोथर में दर्ज अपराध संख्या 77/2022 से संबंधित सत्र परीक्षण संख्या 904/2022 में शिवबरन पुत्र स्व. रामसेवक निवासी सरवल, थाना असोथर को अभियुक्त बनाया गया था। मामले में हत्या की धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा चल रहा था।

अमित तिवारी ने मजबूती से रखा बचाव पक्ष

मुकदमे में शिवबरन की ओर से निजी अधिवक्ता के बजाय सरकारी निःशुल्क विधिक सहायता व्यवस्था के तहत चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल अमित कुमार तिवारी ने बचाव पक्ष की जिम्मेदारी संभाली। प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक उन्होंने मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत के समक्ष प्रभावी ढंग से अभियुक्त का पक्ष रखा।

लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद 31 अगस्त 2026 को अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-02 के पीठासीन अधिकारी अजय सिंह प्रथम (एचजेएस) की अदालत ने शिवबरन को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

चार साल से जेल में था शिवबरन, निःशुल्क पैरवी से मिला न्याय

वर्ष 2022 से जेल में निरुद्ध शिवबरन के लिए यह फैसला बड़ी राहत बनकर आया। इस मुकदमे में मिली सफलता ने फतेहपुर में संचालित लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम और चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल अमित कुमार तिवारी की भूमिका को प्रमुखता से सामने रखा है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की विधिक सेवा योजना तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के अंतर्गत यह व्यवस्था संचालित है। इसका उद्देश्य जरूरतमंद अभियुक्तों को सक्षम और निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।

फतेहपुर में अमित कुमार तिवारी के साथ डिप्टी लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल शिव सौरभ मिश्र तथा असिस्टेंट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल अशोक कुमार और रोशनी भी कार्यरत हैं।

निःशुल्क कानूनी सहायता की बड़ी मिसाल

हत्या के गंभीर मुकदमे में लगभग चार वर्षों से जेल में बंद अभियुक्त के दोषमुक्त होने को लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। वहीं चीफ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल अमित कुमार तिवारी की प्रभावी पैरवी इस पूरे मामले में खास तौर पर उल्लेखनीय रही।

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