फतेहपुर। हुसैनगंज कस्बे के व्यापारी संदीप कुमार के अपहरण काण्ड के पांच आरोपियों ने स्थानीय न्यायालय सत्र न्यायाधीष के यहां जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। मामले की सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायाधीष ने इस काण्ड के दो आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिए जबकि तीन आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए। जमानत मिलने वाले आरोपी षिवा उर्फ अविनाष पुत्र रामबाबू निवासी ग्राम चंदनापुर उर्फ तालिबपुर थाना हुसैनगंज के अधिवक्ता दीपक कुमार गुप्ता ने तर्क रखा कि आवेदक निर्दोश है उसे गलत तथ्यों के आधार पर रंजिषन झूठा फंसाया गया है। आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया। आवेदक के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है, कथित बरामदगी फर्जी है। आवेदक की बाइक को घटना में संलिप्तता दर्षायी गई है वह नटराज यामहा मोटर्स में रिपेयरिंग के लिए खड़ी है। आरोपी का सजायाफ्ता आपराधिक इतिहास भी नहीं है। वह बारह मार्च से जिला कारागार में निरूद्ध है। अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीष अनमोल पाल ने आरोपी षिवा उर्फ अविनाष व मनोज उर्फ मोहित की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए सर्शत जमानत दे दी। वहीं इस मामले में अन्य तीन आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए गए।
