– अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाकर जबरन गर्भपात कराने व तीन तलाक दिए जाने का मामला
– वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान व अधिवक्ता शोएब खान।
फतेहपुर। हथगाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजापुर कस्बा पोस्ट बांदीपुर की रहने वाली एक पीड़ित महिला ने बताया कि उसकी शादी नौ नवंबर 2020 को गांव के ही जुल्फिकार अली के साथ हुई थी, जिसके बाद पति जुल्फिकार अली, ससुर शाकिर अली, जेठ नवाब अली व आबाद अली, जेठानी हसीना उर्फ़ गुड़िया व सबीना तथा नन्द अलकमा अतिरिक्त दहेज के रूप में पांच लाख रुपए व एक बुलेट मोटरसाइकिल के लिए प्रताड़ित करते थे। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उपरोक्त ससुरालीजन पीड़िता को शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान करते थे और पति जुल्फिकार अली उसके साथ बलपूर्वक अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाता था और जब वह गर्भवती हुई तो उक्त सभी लोग उसका जबरन गर्भपात कराना चाहते थे और पीड़िता के मना करने पर उसको गैर लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करते थे फिर भी गर्भपात के लिए तैयार न होने पर माह नवंबर 2023 में सभी ससुरालीजनों ने मिलकर जबरन गर्भपात की दवा खिला दी जिससे उसका गर्भपात हो गया। साथ ही बताया कि पीड़िता के ससुर शाकिर अली उस पर बुरी नियत रखता था और 23 मार्च 2022 को ससुर ने उसे बुरी नियत से पकड़ कर उसके साथ छेड़खानी की जिसकी शिकायत पीड़िता द्वारा घर वालों से शिकायत किए जाने पर सभी ससुरालीजनों ने उसको मारपीट कर घर से निकाल दिया। साथ ही पति ने तीन बार तलाक कहकर उसे तलाक दे दिया। पीड़िता ने इस घटना की शिकायत स्थानीय थाना हथगाम में की जहां कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया परंतु उस पर भी कोई कार्रवाई न होने पर अपने वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद खान और साथी अधिवक्ता शोएब खान के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय कोर्ट नंबर एक मोहम्मद साजिद (सेकंड) ने आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद थानाध्यक्ष हथगाम को प्रकरण में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश जारी किया।

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