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फतेहपुर में 14 साल पुराने खूनी संघर्ष मामले में सात दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

फतेहपुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-दो के न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम की अदालत ने खागा कोतवाली क्षेत्र के संवत गांव में जमीन पर कब्जे के विवाद से जुड़े 14 साल पुराने मामले में तीन महिलाओं समेत सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पक्षों पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय सिंह ने बताया कि संवत गांव में जमीन के विवाद को लेकर दो परिवारों के बीच 1 मार्च 2012 की सुबह मारपीट हुई थी। इस घटना में गंभीर चोट लगने के कारण भोला यादव की मौत हो गई थी।
पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर-दो की अदालत में चल रही थी।
उन्होंने बताया कि दोनों मामलों की अंतिम सुनवाई के बाद अदालत ने एक पक्ष के लोला यादव, उनके पुत्र रविकरन यादव, उनकी बहू सिया देवी और पत्नी ननकी देवी तथा दूसरे पक्ष के हरिश्चंद्र यादव, उनकी पत्नी मंजू और मृतक भोला यादव के पुत्र अतुल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पक्षों पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

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